car insurance: अगर कभी कार में आग लग जाए तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया जाए? 

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car insurance: अगर कभी कार में आग लग जाए तो ऐसी कंडीशन में इंश्योरेंस क्लेम कैसे किया जाए?

car insurance: आजकल एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए लोग पर्सनल व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं.

पर्सनल व्हीकल के तौर पर लोग कार और बाइक का यूज करते हैं.

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वहीं लोगों को कार रखना काफी पसंद होता है. हर कोई चाहता है

कि उसके पास कार हो. वहीं कार होने के बाद उसका रखरखाव भी करना होता है.

कार की मेंटेनेंस भी काफी जरूरी हो जाती है. साथ ही कार की इंश्योरेंस भी करवा लेनी चाहिए.

car insurance का होता है फायदा

कई मौकों पर देखा गया है कि कार चोरी हो जाने की खबरें सामने आती है.

साथ ही कई बार कार में आग लगने जैसे हादसे भी हो जाते हैं.

अगर कार का इंश्योरेंस करवा लिया जाए तो ऐसे मौकों पर ज्यादा आर्थिक नुकसान होने से बचा जा सकता है

क्योंकि इंश्योरेंस कंपनियां क्लेम पास कर दे तो कुछ रकम मिल जाती है.

आसान है प्रक्रिया

वहीं अगर कार में आग लग जाए और आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस हो रखा है

तो आप इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं. इसकी प्रक्रिया काफी आसान है.

आपने जो कार के लिए पॉलिसी ले रखी है वो आग के कारण होने वाले

नुकसान को कवर करती है तो आप ये स्टेप्स फॉलो कर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं.

car insurance का ऐसे करें क्लेम

– अगर आपकी कार को आग के कारण नुकसान पहुंचा है तो आपने जिस एजेंट से पॉलिसी ली थी

और जिस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उनको सूचित करना होगा.

– इसके बाद आपको अपने नजदीकी पुलिस स्टेशन पर एफआईआर भी दर्ज करनी होगी

और कार में आग लगने के कारण हुए नुकसान की जानकारी देनी होगी.

– कार में आग लगने के वैलिड फोटो भी आपको ले लेने चाहिए ताकी क्लेम के दौरान दिखाए जा सके.

– एफआईआर दर्ज करने के बाद आपको इंश्योरेंस क्लेम के लिए इंश्योरेंस कंपनी में जरूरी दस्तावेज भी

जमा करने होंगे.इन दस्तावेजों में ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी, एफआईआर,

कार में आग लगने की फोटो और अन्य दस्तावेज शामिल होंगे.

– इसके बाद आपको अपने इंश्योरेंस कंपनी को कहना होगा कि वो जांच के लिए अपने अधिकारी को भेजें,

ताकी अधिकारी अच्छे से निरीक्षण प्रक्रिया को अंजाम दे सके.

जांच अधिकारी के जरिए पूरी जांच करके ही क्लेम सेटलमेंट को आगे बढ़ाया जाता है.

– निरीक्षण के बाद अगर इंश्योरेंस कंपनी ये पाती है कि आग लगने की वजह जायज है

तो कंपनी क्लेम सेटेलमेंट करती है. इसमें कैशलेस प्रोसेस, कार रिपेयरिंग आदि शामिल हो सकती है.

इन बातों का रखें ध्यान

– हादसे के बाद जल्द से जल्द इंश्योरेंस क्लेम करें. आमतौर पर दुर्घटना के 24 घंटे के अंदर ही क्लेम कर देना चाहिए.

अगर इससे ज्यादा देरी की जाती है तो हो सकता है कि आपका

क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाए और आपको एक रुपया भी न मिले.

– कार में आग लगने की दुर्घटना के संबंध में ऐसे लोगों से भी टच में रहें,

जिनके आंखों के सामने आग लगने की दुर्घटना घटित हुई हो.

इंश्योरेंस क्लेम में आई विटनेस काफी अहम भूमिका अदा कर सकते हैं.

– कार से जुड़े जरूरी दस्तावेज संभालकर रखें. किसी भी दस्तावेज की कमी के कारण क्लेम अटक सकता है.

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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