अब नया SIM Card लेना नहीं होगा आसान, सरकार ने बनाए नए नियम

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अब नया SIM Card लेना नहीं होगा आसान, सरकार ने बनाए नए नियम

SIM Card: दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड की बेचने के लिए नए नियमों की घोषणा की है।

ये नियम धोखाधड़ी वाले फोन कॉल के साथ-साथ SMS और कई दूरसंचार धोखाधड़ी की रिपोर्टों के बाद आए हैं।

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दरअसल, एक ही व्यक्ति के नाम और पहचान प्रमाण का उपयोग

करके हजारों से अधिक सिम कार्ड जारी किए जाने की भी खबरें आई हैं।

बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू

धोखाधड़ी के बढ़ते मामलों के कारण सरकार ने भी बड़े पैमाने पर कार्रवाई शुरू कर दी है।

दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव के अनुसार, सरकार ने 66,000 धोखाधड़ी वाले

व्हाट्सऐप खातों को ब्लॉक कर दिया है। 67,000 सिम कार्ड डीलरों को ब्लैकलिस्ट कर दिया,

धोखेबाजों के खिलाफ 300 एफआईआर दर्ज की

और 52 लाख फोन कनेक्शन डीएक्टिवेट कर दिए।

इसके अलावा, धोखेबाजों द्वारा इस्तेमाल किए गए लगभग 8 लाख बैंक वॉलेट खाते फ्रीज कर दिए गए हैं।

नए सिम कार्ड नियम

नए नियमों का उद्देश्य सिम कार्ड की धोखाधड़ी वाली सेल को रोकना है।

सर्कुलर में कहा गया है कि ये नियम 1 अक्टूबर से लागू होंगे और टेलीकॉम

ऑपरेटरों को 30 सितंबर से पहले सभी ‘प्वाइंट ऑफ सेल’ (पीओएस) को पंजीकृत करना होगा।

DoT ने टेलीकॉम ऑपरेटरों पर अपंजीकृत डीलरों के माध्यम से

SIM Cardकी सेल के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने की भी घोषणा की है।

इसमें आगे कहा गया है कि सभी मौजूदा पीओएस विक्रेताओं को सितंबर के

अंत तक दस्तावेज जमा करने और पंजीकरण करने की आवश्यकता है।

पीओएस या खुदरा विक्रेता को पंजीकरण के लिए

कॉर्पोरेट पहचान संख्या (सीआईएन), या व्यवसाय लाइसेंस,

आधार या पासपोर्ट, पैन, माल और सेवा कर पंजीकरण

प्रमाणपत्र आदि प्रदान करना होगा।

यदि PoS में CIN, LLPIN, निगमन प्रमाणपत्र,

PAN और जीएसटी प्रमाणपत्र नहीं है,

तो उसे उपलब्ध होने के तुरंत बाद एक हलफनामा

और ये दस्तावेज़ जमा करना होगा।

यदि कोई पीओएस जाली दस्तावेज जमा करता है

तो टेलीकॉम ऑपरेटरों को उसकीआईडी को ब्लॉक करना

होगा और उस पीओएस द्वारा नामांकित सभी

ग्राहकों को फिर से सत्यापित करना होगा।

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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