Electric vehicle: UP में इलेक्ट्रिक गाड़ी खरीदने पर 1 लाख तक सब्सिडी, जानें कैसे, किसे क्या लाभ?
electric vehicle: उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रिक वाहन नीति के अनुसार प्रदेश में
इलेक्ट्रिक वाहन (electric vehicle) खरीदने पर ग्राहकों को भारी सब्सिडी भी मिलेगी।
योगी सरकार ईवी की खरीद पर सीधी सब्सिडी देगी।
सरकार एक साल में 2,56,400 ईवी की खरीद आर्थिक सहायता करेगी।
नई नीति के अनुसार प्रदेश में खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के
फैक्ट्री मूल्य पर 15 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जाएगी।
इसमें पहले दो लाख इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों पर 5,000 रुपये प्रति वाहन,
पहले 50,000 इलेक्ट्रिक तीन पहिया वाहनों पर अधिकतम 12,000 रुपये और
पहले 25,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों के लिए प्रति वाहन पर
एक लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी। वहीं, प्रदेश में खरीदी गई
पहली 400 बसों पर प्रति ई-बस 20 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।
साथ ही अधिकतम 1000 ई गुड्स कैरियर्स को प्रति वाहन 1,00,000 तक ई-गुड्स कैरियर्स की
खरीद के लिए फैक्ट्री मूल्य पर 10 प्रतिशत की सब्सिडी दी जाएगी।
सरकारी कर्मचारियों को भी इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने के लिए सरकार प्रोत्साहित करेगी।
इसके लिए राज्य सरकार कर्मचारियों को एडवांस लेने की भी अनुमति देगी।
अकाउंट में वापस आएगी राशि
अब सरकार ईवी की खरीद पर टैक्स व रजिस्ट्रेशन फीस नहीं लेगी।
14 अक्टूबर 2022 से तीन साल तक ईवी खरीद पर शत प्रतिशत टैक्स व रजिस्ट्रेशन पर
छूट मिलेगी। इससे प्रदेश में मौजूदा लाखों इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के साथ-साथ ईवी
खरीदने की प्लानिंग कर रहे उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी।
जिन लोगों ने 14 अक्टूबर 2022 से अब तक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की खरीद की हैऔर टैक्स व
रजिस्ट्रेशन फीस भर दी है, उनका पैसा स्वतः ही उनके अकाउंट में वापस आ जाएगा।
इसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (electric vehicle) ओनर को कोई प्रयास नहीं करना है।
सरकार के इस कदम से प्रदेश के इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स को बड़ा फायदा होने की
संभावना है। उन्हें राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही
सब्सिडी के माध्यम से बड़ी रकम की बचत होगी। संभावना है
कि ऑन रोड दोपहिया वाहनों की कीमत में 15 से 20 हजार रुपए तक और
कारों की कीमत में एक लाख रुपए तक का अंतर आ जाएगा। अब दिल्ली और उत्तर प्रदेश में
पंजीकरण का यह अंतर खत्म हो जाएगा। अब दोनों राज्यों में रेट एक समान हो जाएंगे।
सब्सिडी के लिए नियम व शर्ते
इस योजना का लाभ एक ही बार एक ईवी वाहन पर ही मिलेगा।
सब्सिडी योजना तहत इसका लाभ साल में एक ही बार मिल पाएगा।
डीलर के सत्यापन प्रक्रिया के बाद ही खरीदार के खाते में आएगी सब्सिडी।
एग्रीमेंट या फ्लीट ऑपरेटर खरीदारों को इसका लाभ केवल दो बार ही मिल पाएगा।
यादि आप बिना बैट्ररी वाला वाहन खरीदते हैं तो तय खरीद सब्सिडी का केवल 50 प्रतिशत ही मिलेगा।
