05 से 18 अगस्त तक होगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना का निःशुल्क राशन वितरण
Ration: कुशीनगर जनपद के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों के लिए राहत भरी खबर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत माह अगस्त 2026 का निःशुल्क खाद्यान्न वितरण 05 अगस्त से 18 अगस्त 2026 तक उचित दर की दुकानों के माध्यम से किया जाएगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि खाद्य आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद के सभी पात्र लाभार्थियों को निर्धारित मात्रा के अनुसार खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
वितरण शुरू होने से पहले उचित दर दुकानों पर उपलब्ध खाद्यान्न का भौतिक सत्यापन जिलाधिकारी द्वारा नामित नोडल अधिकारियों के माध्यम से संबंधित उपजिलाधिकारियों द्वारा कराया जाएगा।
उन्होंने बताया कि नोडल एवं पर्यवेक्षणीय अधिकारी अपनी निगरानी में पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से राशन वितरण की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।
अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को प्रति कार्ड कुल 35 किलोग्राम निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें 10 किलोग्राम गेहूं और 25 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल शामिल है।
वहीं पात्र गृहस्थी राशन कार्डधारकों को प्रति यूनिट 05 किलोग्राम खाद्यान्न दिया जाएगा, जिसमें 01 किलोग्राम गेहूं और 04 किलोग्राम फोर्टिफाइड चावल शामिल है।
जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि राशन वितरण के दौरान पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। इसके तहत पात्र लाभार्थी किसी भी उचित दर दुकान से अपना राशन प्राप्त कर सकेंगे।
यदि किसी लाभार्थी का आधार प्रमाणीकरण किसी कारण से नहीं हो पाता है तो उसे 18 अगस्त 2026 को मोबाइल ओटीपी सत्यापन के माध्यम से निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा।
उन्होंने सभी उचित दर विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वितरण अवधि में दुकानें निर्धारित समय के अनुसार खुली रखें। दुकानों के संचालन का समय सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से शाम 6 बजे तक रहेगा।
जिला पूर्ति अधिकारी ने सभी पात्र राशन कार्डधारकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में अपनी उचित दर दुकान पर पहुंचकर निःशुल्क खाद्यान्न प्राप्त करें।
