pension scheme: पेंशनर्स के लिए 30 जून की डेडलाइन, अधूरा रहा काम तो पेंशन भी नहीं मिलेगी और 1000 रुपये जुर्माना भी लगेगा

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pension scheme: पेंशनर्स के लिए 30 जून की डेडलाइन, अधूरा रहा काम तो पेंशन भी नहीं मिलेगी और 1000 रुपये जुर्माना भी लगेगा

pension scheme: पेंशनभोगियों के लिए बेहद जरूरी खबर है. अगर डेडलाइन चूक गए तो न सिर्फ जुलाई से उनकी पेंशन मिलने में दिक्‍कत होगी,

बल्कि जुर्माना भी लग सकता है. वैसे तो केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इसकी डेडलाइन को बढ़ा दिया है, लेकिन नई डेडलाइन के बाद जुर्माना लगाने की बात भी कही है.

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पेंशन फंड ने भी कहा है कि अगर डेडलाइन को चूक गए तो एनपीएस (NPS) खाते को भी बंद कर दिया जाएगा.

सीबीडीटी ने कहा है कि पेंशनर्स के लिए पैन और आधार (PAN-Aadhaar) को लिंक करना बहुत जरूरी है. इसके लिए डेडलाइन को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.

पेंशन एंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ने भी कहा है कि जो पेंशनर्स डेडलाइन तक अपना काम पूरा नहीं कर लेंगे,

उनके नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS) खाते को बंद किया जा सकता है. PFRDA ने 2 मई को जारी सर्कुलर में बताया है

कि पहले पेंशनर्स के लिए पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 28 मार्च, 2023 थी लेकिन अब इसे बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है.

क्‍यों जरूरी है पैन-आधार लिंकिंग

PFRDA ने बताया है कि पैन और आधार को लिंक करना एनपीएस खाते के लिए KYC प्रक्रिया का ही एक हिस्‍सा है.

एनपीएस खाते खुलवाने वाले सभी सब्सिडियरी को अपने हर सब्‍सक्राइबर के खाते को KYC वैलिडेट करना बहुत जरूरी है.

अगर 30 जून तक यह काम नहीं हुआ तो खाते को बंद भी किया जा सकता है. CBDT ने पैन-आधार लिंक करने के लिए डेडलाइन को अब तक 5 बार बढ़ाया है.

कितना लगेगा जुर्माना

पैन-आधार लिंक करने की नई डेडलाइन 30 जून है. इसके बाद 1 जुलाई से इस काम के लिए 1000 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा.

ऐसे सभी व्‍यक्ति जिनको 1 जुलाई, 2017 के बाद पैन जारी किया गया है, उन्‍हें पैन-आधार लिंक करना जरूरी है.

पेंशनर्स  (pension scheme) को एक बार फिर इसकी सुविधा देने के लिए पीएफआरडीए ने डेडलाइन को सीधे 3 महीने बढ़ा दिया है.

नहीं किया लिंक तो क्‍या होगा

अगर किसी यूजर न पैन और आधार को लिंक नहीं किया तो 1 जुलाई, 2023 से न तो पैन के अगेंस्‍ट कोई रिफंड मिलेगा और न ही इस रिफंड पर कोई ब्‍याज दिया जाएगा.

इसके अलावा डेडलाइन बीतने के बाद उस व्‍यक्ति का पैन बंद हो जाएगा.

इसके अलावा यूजर का TDS और TCS भी हायर रेट पर काटा जाएगा.

एक बार बंद होने के बाद 1000 रुपये का जुर्माना भरने पर 30 दिन बाद ही पैन दोबारा एक्टिव होगा.

 

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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