PAN card का कितने साल तक रहता है वैधता? ऐसे में आइए जानते हैं सच्चाई…

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PAN card: पैन कार्ड एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है.इसका इस्तेमाल आईटीआर फाइल करने से लेकर कई वित्तीय उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

बड़े लेन-देन के लिए भी पैन कार्ड बहुत जरूरी है. पैन कार्ड की वैधता को लेकर अक्सर भ्रम की स्थिति बनी रहती है।

कई लोग सोचते हैं कि पैन कार्ड की वैधता 10 साल बाद खत्म हो जाती है। ऐसे में आइए जानते हैं सच्चाई…

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पैन कार्ड (pan card ) की वैधता क्या है?

10 साल बाद भी नहीं बदलता पैन कार्ड! इसका 10 अंकों का अल्फ़ान्यूमेरिक नंबर स्थायी खाता संख्या है।

इसका मतलब है कि पैन कार्ड जीवन भर के लिए वैध है।इसे रद्द या सरेंडर नहीं किया गया है.

पैन कार्ड  (pan card ) नंबर को छोड़कर बाकी डिटेल्स आप अपडेट कर सकते हैं.

यदि एक से अधिक पैन कार्ड हैं तो क्या होगा?

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139ए के अनुसार, एक व्यक्ति केवल 1 पैन कार्ड रख सकता है।

यदि किसी के नाम पर पैन कार्ड (pan card ) जारी किया गया है, तो उसे दूसरा पैन नहीं मिल सकता है।

अगर वह ऐसा करता है तो उस पर धारा 139ए का उल्लंघन करने पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है.

पैन कार्ड कैसे बनाये

पैन कार्ड  (pan card ) ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से बनवाया जा सकता है.

यह भी पढ़ें :Pan card :क्या आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक हैं? ऐसे चेक करें स्टेटस

आप आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर नए या डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसके लिए एनएसडीएल या यूटीआईआईटीएसएल वेबसाइट पर जाएं और दिए गए निर्देशों का पालन करें।

यहां फॉर्म 49ए या फॉर्म 49एए भरें। ऑफलाइन के लिए आवेदन की भौतिक

प्रति आवश्यक दस्तावेजों के साथ किसी भी पैन कार्ड केंद्र या अधिकृत सेवा प्रदाता के पास ले जाएं

और निम्नलिखित प्रक्रिया पूरी करने के बाद आप पैन कार्ड प्राप्त कर सकते हैं।

आप चाहें तो ई-पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. आप अपना

इलेक्ट्रॉनिक पैन (ई-पैन) एनएसडीएल पैन पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं।

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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