income tax: वाह, ये तो कमाल है! 7.50 लाख रुपये की इनकम पर नहीं होगा देना कोई टैक्स
income tax: पिछले कुछ सालों से सरकार ने नए टैक्स रिजिम और पुराने टैक्स रिजिम को लागू कर दिया है.
ऐसे में लोगों को इसे समझने में बहुत दिक्कत आती है क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है
कि 3 लाख रुपये 6 लाख रुपये की इनकम पर 5 फीसदी की दर से ब्याज देना होगा.
वहीं यह भी कहा जा रहा है कि 7 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा.
ऐसे में अगर आप भी टैक्स के इस झंझट को समझ नहीं पा रहे हैं तो चलिए आज हम आपको बहुत ही आसान शब्दों में
बताते हैं कि कैसे 7 लाख 50 हजार रुपये की इनकम को टैक्स (income tax) फ्री कराया जा सकता है.
सैलरीड क्लास को नहीं भरना 7.50 रुपये तक कोई टैक्स
न्यू टैक्स रिजिम के तहत ₹7.5 लाख की वार्षिक आय पर कोई टैक्स नहीं लगने वाला है.
ये दावा क्लियर के एमडी और सीईओ अर्चित गुप्ता ने किया है. उनका कहना है
कि जो लोग वेतनभोगी हैं, वे ₹50,000 की मानक कटौती का फायदा उठा सकते हैं.
इस तरह कुल 7 लाख 50 हजार रुपये की इनकम वाले लोगों को कोई टैक्स (income tax) जमा नहीं करना होगा.
आपको बता दें कि नई कर व्यवस्था में HRA, LTA आदि जैसे सामान्य कर लाभों का दावा नहीं किया जा सकता है.
न्यू टैक्स रिजीम में बढ़ गई छूट
वित्त वर्ष 2023-24 के लिए सरकार ने मिलने वाली कर छूट को बढ़ा दिया है.
अब नई कर व्यवस्था में धारा 87ए के तहत 7 लाख रुपये तक की इनकम को टैक्स (income tax) फ्री कर दिया है
यानी अब इस छूट को बढ़ाकर 25 हजार रुपये तक कर दिया है.
पुरानी कर व्यवस्था में फायदा या नुकसान?
जो लोग निवेश कर सकते हैं और बीमा, स्कूल फीस या होम लोन के रूप में खर्च कर रहे हैं. उनके लिए पुरानी कर व्यवस्था फायदेमंद हा सकती है. वहीं दोनों टैक्स व्यवस्था के अपने फायदे और नुकसान हैं. ऐसे में आपको अपनी जरूरत के मुताबिक नई या पुरानी रिजिम को चुनना चाहिए.
