Liquor: यूपी सरकार ने जारी किया फरमान रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर मिलेगी शराब
Liquor: एक अप्रैल से शराब बिक्री से संबंधित कई नियमों में भी बदलाव किया जा रहा है। एक अप्रैल से कानपुर मेट्रो, रेलवे स्टेशन और हवाई अड्डों में भी शराब बिक सकेगी।
इसके लिए बाकायदा परिसरों में प्रीमियर रिटेल काउंटर खोले जाएंगे। नए नियमों के तहत बीयर दुकानदार 20 मीटर की परिधि में बीयर पिला सकेंगे।
उनको 100 वर्ग फीट का परिसर बनाने की अनुमति होगी। इसके लिए उनको पांच हजार रुपये साल का परमिट
शुल्क चुकाना होगा। एक अप्रैल से मैकडॉवल नंबर वन को छोड़कर बाकी अंग्रेजी, देसी और बीयर के दामों में कोई बदलाव नहीं होगा।
अब घर या बाहर किसी भी आयोजन के लिए शराब पिलाने का अस्थायी लाइसेंस छह के बजाय 12 घंटे का मिलेगा। रात 12 बजे के बाद शराब नहीं परोसी जाएगी।
जिला आबकारी अधिकारी प्रगल्भ लवानिया के मुताबिक अब देसी शराब की बिक्री पांच के गुणांक में होगी। जिससे विक्रेता अधिक पैसा न वसूल सकें।
बार वाले दो बजे तक शराब पिला सकेंगे
अभी तक बार में सिर्फ रात 12 बजे तक ही शराब पिलाने का प्रावधान था। अब बार में रात दो बजे तक शराब परोसी जा सकेगी।
इसके लिए रात 12 से एक बजे तक पिलाने के लिए 1.25 लाख और एक से दो बजे तक शराब पिलाने के लिए 2.50 लाख रुपये का सालाना अतिरिक्त भुगतान शराब विक्रेताओं को करना होगा।
बार मालिक दूसरे परिसर में स्थित स्वीमिंग पूल, लॉन व छत पर भी अतिरिक्त काउंटर लगाकर शराब पिला सकते हैं। इसके लिए 2.50 लाख रुपये का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
ये दिए गए अन्य निर्देश
– नवीनीकरण दुकान के मालिक शुरुआती स्टॉक को स्टाम्प पर देकर उसमें नई स्लिप लगाकर बेचेंगे।
– नई दुकानों में पुरानी मदिरा, बीयर, नई पाई जानी चाहिए
– फुटकर, थोक दुकानदार वर्ष 2022-23 से पूर्व की निर्मित शराब नष्ट कराएंगे। इनका रोलओवर नहीं होगा (समुद्रपार आयातित शराब को छोड़), देशी शराब के थोक दुकानदार वर्ष 2023-24 का अवशेष स्टॉक नष्ट कराएंगे।
– सभी दुकानों में कैमरे, डिस्प्ले, दुकानों के बोर्ड में कंपनी नहीं दुकानों का नाम लिखेंगे।
