Rape: युवती से दोस्ती कर मिलने बुलाया, कार में किया दुष्कर्म, और फिर… 

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Rape: युवती से दोस्ती कर मिलने बुलाया, कार में किया दुष्कर्म, और फिर… 

rape: पड़ाव इलाके में रहने वाली एक युवती के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है।

एक युवक ने उससे दोस्ती की, उसे मिलने के बहाने बुलाया और अपनी कार से ले गया।

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कार में उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद कई बार उसके साथ गलत

काम किया।इस मामले में पड़ाव पुलिस ने एफआइआर दर्ज कर ली है।

युवती की दोस्ती दर्पण कालोनी में रहने वाले मनीष रजक से हुई थी।

मनीष ने युवती से दोस्ती कर कुछ समय पहले उसे मिलने के लिए बुलाया। इसके बाद उसे अपनी कार से ले गया।

कार में ही युवती के साथ दुष्कर्म किया। फिर उसने कई बार युवती के साथ उसे बदनाम करने की धमकी देकर दुष्कर्म

किया। युवती ने जब शादी की बात कही तो मुकर गया। युवती ने पड़ाव थाने पहुंचकर एफआइआर दर्ज करवाई।

मेला ग्राउंड के सामने तेज रफ्तार कार पलटी

मेला ग्राउंड के सामने शनिवार रात 11 बजे तेज रफ्तार कार पलट गई।

कार अचानक बहकी, इसके बाद डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में दो युवक घायल हो गए।

कार के एयरबैग खुल जाने की वजह से दोनों की जान बच गई।

अगर एयरबैग नहीं खुलते तो बड़ा हादसा हो जाता। दोनों के हाथ में चोट आई है।

कार कृषि विश्वविद्यालय की ओर से आ रही थी और मेला ग्राउंड के सामने से रेसकोर्स रोड की तरफ जा रही थी।

इसी दौरान मेला प्राधिकरण के आफिस के ठीक सामने कार अनियंत्रित होकर पलट गई।

कोर्ट ने खात्मा रिपोर्ट की याचिका रद की

हाई कोर्ट की एकल पीठ ने उस याचिका को खारिज कर दिया,

जिसमें गंगा सिंह व उनके पौत्र ने विशेष सत्र न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

कोर्ट ने यह कहते हुए याचिका को खारिज किया है कि पीड़िता खुद नाबालिग न होने की बात स्वीकार चुकी है।

इसलिए ट्रायल को पाक्सो एक्ट के कोर्ट से हटाकर दूसरे न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए।

दरअसल गंगा सिंह के पौत्र पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में केस दर्ज किया गया था।

यहां बता दें, पुलिस ने जब इस मामले में लापरवाही बरती तो पीड़िता ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की।

कोर्ट ने सीबीआइ को मामला सौंप दिया था। सीबीआइ ने गंगा सिंह और उनके

पौत्र सहित तीन आरोिपतों को क्लीन चिट देते हुए खात्मा रिपोर्ट पेश की थी।

इस खात्मा रिपोर्ट को कोर्ट अस्वीकार कर गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया था।

विशेष सत्र न्यायालय के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया।

 

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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