Pesticides: ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कीटनाशक बिक्री पर नियम अनिवार्य
Pesticides: जनपद में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से कीटनाशक बिक्री को लेकर नियम सख्त कर दिए गए हैं।
अब सभी विक्रेताओं के लिए इन नियमों का पालन अनिवार्य होगा।
नियम तोड़ने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने सभी विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं।
उन्होंने कहा कि भारत सरकार की अधिसूचना एस.ओ. 846 (अ), 24 नवंबर 2022 लागू है।
इसका पालन सभी के लिए जरूरी है।
कीटनाशी नियमावली 1971 के नियम 10(ई) का पालन भी अनिवार्य है।
इसके साथ ही कृषि निदेशालय उत्तर प्रदेश के निर्देश भी लागू रहेंगे।
ऑनलाइन बिक्री केवल लाइसेंसधारी विक्रेता ही कर सकते हैं।
यह नियम अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और जियोमार्ट जैसे प्लेटफॉर्म पर लागू है।
बिना लाइसेंस बिक्री की अनुमति नहीं है।
लाइसेंसधारी विक्रेता ही किसानों को आपूर्ति कर सकते हैं।
इसके लिए वैध लाइसेंस और सभी शर्तों का पालन जरूरी है।
कीटनाशी अधिनियम 1968 के सभी प्रावधान लागू रहेंगे।
किसी भी नियम का उल्लंघन गंभीर अपराध माना जाएगा।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने स्पष्ट चेतावनी दी है।
उन्होंने कहा कि अवैध बिक्री पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।
अपंजीकृत या खतरनाक रसायन पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
ऐसे मामलों में कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियम 1971 के तहत कार्रवाई होगी।
इसमें जुर्माना और अन्य कानूनी कदम शामिल हो सकते हैं।
अधिकारी ने सभी विक्रेताओं से नियमों का पालन करने की अपील की है।
उन्होंने कहा कि किसानों को केवल अनुमोदित कीटनाशक ही उपलब्ध कराए जाएं।
इससे कृषि सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित होगा।
