कीटनाशी विक्रेताओं को सख्त निर्देश,खरीद-बिक्री के बिल रखें सुरक्षित,नियमों का करें पालन
Pesticides: जिला कृषि रक्षा अधिकारी डा0 मेनका ने समस्त पंजीकृत कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कीटनाशी का व्यापार करने हेतु अपने अधिष्ठान पर आप द्वारा जिस कम्पनी या थोक विक्रेता द्वारा कृषि निवेश क्रय किया जाता है
तो उससे सम्बन्धित कम्पनी प्रतिनिधि से या सम्बंधित थोक विक्रेता से बिल अनिवार्य रूप से लिया जाये एवं अपने पास सुरक्षित रखे ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जा सकें।
समस्त कीटनाशी विक्रेता केवल उन्ही कीटनाशी रसायनों की खरीद/विकी करेगें जिनका अधिकारपत्र (पी०सी०) उनके कीटनाशी प्राधिकार पत्र पर अंकित है।
साथ ही समस्त कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा कृषि निवेश का विक्रय करते समय बिल / कैश मैमो कृषको को अनिवार्य रूप से दिया जाये एवं ‘ग्रो सेफ फूड’ अभियान के अन्तर्गत संबन्धित बैनर /पोस्टर की फेमिंग कर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर चस्पा अनिवार्य करें।
कृषि निवेश से साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर स्टॉक रजिस्टर तथा सेल रजिस्टर एवं कैश मैमो पूर्ण करके अधिष्ठान पर रखना अनिवार्य है
तथा अधिष्ठान पर प्रतिबंधित रसायन की बिक्री करना पूर्णतः वर्जित है यदि कोई भी विकेता प्रतिबंधित रसायन की विकी करता पाया जाता है
तो सम्बंधित के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं कीटनाशी नियमावली 1971 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कठोरतम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। जिसके लिये संबधित विक्रेता स्वयं उत्तरदायी होंगे
