Aayusman card न होने पर इन लोगों को नहीं मिलेगा राशन,इस तरह करें अप्लाई
Aayusman card: जिला पूर्ति अधिकारी राम जतन यादव ने
शनिवार को पूर्ति निरीक्षक संजीव सिंह के साथ सार्वजनिक वितरण
प्रणाली की ओर से संचालित दुकानों का औचक निरीक्षण किया।
कहा कि अंत्योदय कार्डधारकों व उसमें जुड़े परिवार और बीपीएल कार्ड धारकों के पास
आयुष्मान कार्ड जरूर होना चाहिए। यदि आयुष्कमान कार्ड नहीं है तो राशन कत्तई न दें।
कोटेदारों ने इसका उल्लंघन किया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।
वहीं कोटेदारों का कहना हैं जिनके पास राशन कार्ड हैं उनके परिवार के कुछ लोग गांव पर हैं
तो कुछ बाहर हैं। ऐसे में आयुष्मान कार्ड बनाने में दिक्कत आ रही है।
इस तरह कर सकते हैं एप्लाई
आयुष्मान कार्ड के लिए पात्र लाभार्थी को स्वयं या अपने सहायताकर्ता के
माध्यम से http://beneficiary.nha.gov.in पर जाना होगा। वेब पेज के दाहिनी ओर बाक्स में बेनिफिशियरी
विकल्प पर क्लिक करना होगा। उसमें अपना मोबाइल नंबर अंकित कर ओटीपी वेरीफाई करना होगा।
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वेबसाइट के अलावा नेशनल हेल्थ अथॉरिटी की ओर से तैयार प्ले स्टोर से
लाभार्थी द्वारा आयुष्मान योजना के एप को डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाया जा सकता है।
एप डाउनलोड कर आधार नंबर देना होगा। इसके बाद संबंधित लाभार्थी से उसके बारे में
जो जानकारी मांगी जाएगी, उसे एप पर चरणबद्ध तरीके से दर्ज करना होगा।
कार्ड बनने की प्रक्रिया पूरी होने के बाद मोबाइल पर एक मैसेज आएगा।
कार्ड बनाने संबंधी कोई भी जानकारी टोल फ्री नंबर 14555 (Ayushman Card Helpline Number) पर
ली जा सकती है। साथ ही इससे जुड़ी शिकायत भी दर्ज करवाई जा सकेगी।
एप के मदद से कार्ड बनाने के बाद उसे जन सुविधा केंद्र पर प्रिंट भी कराया जा सकता है।
