Lone चुकाने के बाद बैंक नहीं देता कागजात तो रहें फ्री टेंशन, मिलेंगे 5000 रुपए

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Lone चुकाने के बाद बैंक नहीं देता कागजात तो रहें फ्री टेंशन, मिलेंगे 5000 रुपए

Lone यदि आपने भी बैंक का पूरा लोन चुकता कर दिया है. साथ ही बैंक या कोई भी

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एनबीएफसी कंपनी आपके डॅाक्यूमेंट्स लौटाने में आनाकानी कर रही हैं, तो सावधान रहें.

क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए नियमों के मुताबिक अब लोन देने वाली कोई भी

कंपनी आपको पेपर के बदले प्रतिदिन 5 हजार रुपए पे करेगी.

आरबीआई ने सभी लोन प्रोवाइडर कंपनीज को नोटिफिकेशन जारी करते हुए सूचित कर दिया है

यह भी पढ़ें :lone:महिलाओं को लखपति बनाएगी सरकार, बिना ब्याज मिलेगा लोन,क्या योजना?

आपको बता दें कि इन डॉक्यूमेंट्स में सभी तरह की चल एवं अचल संपत्ति के सभी

मूल दस्तावेज शामिल हैं. नियम 1 दिसंबर 2023 से लागू कर दिया जाएगा.

30 दिन के अंदर डॅाक्यूमेंट्स लेने का नियम

आपको बता दें कि लोन की री-पेमेंट या सेटलमेंट के बाद 30 दिन के अंदर संबंधित व्यक्ति के

डॅाक्यूमेंट्स लेना जरूरी है. आरबीआई ने देश के सेंट्ल बैंक ने ग्राहकों की सुरक्षा

और मानसिक परेशानी को समझते हुए ये अहम कदम उठाया है.

नियम एक दिसंबर 2023 से लागू करने के आदेश जारी किये हैं .

जिससे ग्राहकों को बल मिलेगा. साथ ही उनका किसी भी तरह का

मानसिक उतपीड़न एनबीएफसी कंपनी या कोई बैंक नहीं कर सकेगा.

अभी तक लोन पूरा जमा करने के बाद कई कंपनीज ऐसी हैं जो

ग्राहकों को उनके द्वाारा दिये हुए दस्तावेज देने में चक्कर लगवाती हैं.

क्या नियम हुआ लागू

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सर्कुलर के मुताबिक “2003 से विभिन्न विनियमित

संस्थाओं (Regulated Entities / REs) को जारी किए गए

उचित व्यवहार संहिता (Fair Practices Code) पर दिशा-निर्देशों के अनुसार

REs को पूर्ण पुनर्भुगतान (Full repayment) प्राप्त करने और लोन का खाते बंद करने पर

सभी चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को रिलीज करना आवश्यक है.

हालांकि, यह देखा गया है कि REs ऐसे चल और अचल संपत्ति दस्तावेजों को रिलीज करने में अलग-अलग

प्रथाओं का पालन करते हैं, जिससे ग्राहकों की शिकायतें और विवाद होते हैं.”

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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