Millionaire woman: करोड़पति महिला ने 14 साल के किशोर संग बनाए संबंध, कोर्ट पहुंचा मामला, और फिर.. 

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Millionaire woman: करोड़पति महिला ने 14 साल के किशोर संग बनाए संबंध, कोर्ट पहुंचा मामला, और फिर..

millionaire woman: किशोरों के साथ सेक्सुअल असॉल्ट के मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

समय-समय पर ऐसी खबरें सामने आती हैं जिनमें व्यस्क बच्चों की मजबूरी का फायदा उठाकर या बहला फुसलाकर

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उनके साथ गलत हरकत करते हैं। एक ऐसा ही मामला सामने आया है।

यहां एक करोड़पति महिला (millionaire woman) ने 14 साल के किशोर संग संबंध बनाए।

इसके बाद उसे चुप रहने के लिए धमकी भी दी। मामला सामने आने के बाद पुलिस ने

आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन पिछले दिनों महिला को

जमानत मिल गई, लेकिन यह घटना एक बार फिर मीडिया की सुर्खियां बटोर रही है।

ऑस्ट्रेलिया की है यह घटना-

रिपोर्ट के मुताबिक, ऑस्ट्रेलिया के जाने माने हॉर्स ब्रीडर रॉस डेजली की बेटी और कारोबारी

सवाना डेजली (45 ) को किशोर के साथ गैरकानूनी तरीके से संबंध बनाने के आरोप में जून में अरेस्ट किया गया था.

सवाना को चाइल्‍ड एब्‍यूज यूनिट ने 27 जून को अरेस्ट किया और उन्हें जेल में डाल दिया था.

25 जुलाई को उन्‍हें डाउनिंग सेंटर लोकल कोर्ट (सिडन ऑस्‍ट्रेलिया) में पेश किया गया।

सवाना के वकील ग्रैबिएयल बशीर ने अदालत से जमान की अपील की. वकील ने इसके पीछे दो दलील दी.

उसका कहना था कि सवाना बिजनेस करती हैं और उन्हें जेल में रहने की वजह से

करोड़ों रुपये का नुकसान हो रहा है. इसके अलावा सवाना की मानसिक हालत खराब हो रही है।

इन दलीलों के आधार पर मांगी जमानत-

वकील ने सवाना की कैंसर पीड़ित मां का पॉइंट भी उठाया और कहा कि उनको देखभाल की जरूरत है

जो सवाना ही कर सकती हैं. सवाना के वकील ने कोर्ट को बिजनेस के लिहाज से कहा कि,सवाना ही अपनी कंपनी के

नए प्रोडक्ट और रीब्रांडिंग पर काम करती हैं. जेल में रहने से उनका पूरा कारोबार बैठ जाएगा।

जमानत मिलते ही खुशी से उछल पड़ीं-

वहीं. पुलिस ने कोर्ट में वो सारे सबूत दिए जिससे साबित हो रहा था कि सवाना ने जानबूझकर

बच्चे के साथ गलत हरकत की थी. पुलिस ने अदालत में किशोर को धमकाने वाला सबूत भी रखा.

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इस केस में सवाना ने काफई गुमराह किया है।

सवाना ने कहा था कि किशोर ने आपसी सहमति से संबंध बनाए थे, जो बाद में गलत साबित हुए थे.

हालांकि कोर्ट ने वकील की दलील सुनने के बाद सवाना को 79 लाख रुपये की जमानत राशि पर जमानत दे दी.

अपनी जमानत का फैसला सुनते ही सवाना कुर्सी से से उछल पड़ी और उन्‍होंने कोर्ट का धन्‍यवाद कहा।

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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