Income Tax: ITR भरने वाले लोग हो जाएं सावधान! इन लोगों को देना होगा 30 फीसदी का टैक्स

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Income Tax: ITR भरने वाले लोग हो जाएं सावधान! इन लोगों को देना होगा 30 फीसदी का टैक्स

Income Tax Filing: भारत में लोगों को अपनी इनकम पर टैक्स भी देना होता है. इनकम पर लगने वाले टैक्स को

इनकम टैक्स रिटर्न के जरिए दाखिल किया जाता है. इससे लोग अपनी आय का खुलासा भी करते हैं.

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वहीं साथ ही अलग-अलग इनकम के हिसाब से इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल किया जाता है.

हालांकि अब आपको ध्यान में रखना होगा कि कुछ लोगों का 30 फीसदी भी इनकम टैक्स कटने वाला है

. वित्त वर्ष 2022-23 में अर्जित की गई आय का खुलासा करने के लिए

इनकम टैक्स (Income Tax) रिटर्न फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है.

इनकम टैक्स रिटर्न

दरअसल, भारत में इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने के लिए दो व्यवस्था है. इनमें एक है न्यू टैक्स रिजीम और दूसरी है

ओल्ड टैक्स रिजीम. लोगों को दोनों टैक्स व्यवस्था में अलग-अलग टैक्स स्लैब और अलग-अलग फायदे देखने को मिल

जाते हैं. वहीं इन दोनों ही टैक्स स्लैब में अधिकतम 30 फीसदी का टैक्स भी भुगतान किया जाता है.

साथ ही अगर कोई निर्धारित तारीख के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करता है तो उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है.

न्यू टैक्स रिजीम

बजट 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई अहम ऐलान न्यू टैक्स रिजीम के तहत किए थे.

इस दौरान उन्होंने कहा था कि वित्त वर्ष 2023-24 में अगर कोई टैक्सपेयर नए टैक्स रिजीम के हिसाब से टैक्स दाखिल

करना चुनता है तो उसको अधिकतम 30 फीसदी टैक्स भी चुकाना पड़ सकता है.

न्यू टैक्स रिजीम के तहत अगर किसी शख्स की सालाना इनकम

15 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 30 फीसदी का इनकम टैक्स भरना होगा.

ओल्ड टैक्स रिजीम

वहीं वित्त वर्ष 2023-24 में अगर कोई शख्स पुराने टैक्स रिजीम के तहत आईटीआर दाखिल करता है

तो उसे भी अधिकतम 30 फीसदी टैक्स चुकाना पड़ सकता है. पुराने टैक्स रिजीम के तहत इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल

करने पर अगर किसी शख्स की इनकम 10 लाख रुपये से ज्यादा है तो उसे 30 फीसदी का टैक्स चुकाना पड़ सकता है.

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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