insurance claim: मच्छर काटने से हुए डेंगू में मौत पर मिल सकता है इंश्योरेंस क्लेम? अदालत का फैसला पढ़ने लायक
insurance claim: मच्छर एक शांत एवं शातिर दुश्मन की तरह हैं, जो पूरे देश में पाए जाते हैं। इसलिए मच्छर के काटने के बाद यदि किसी को डेंगू होता है
और उसकी मौत हो जाती है तो फिर इसे एक्सिडेंट नहीं कहा जा सकता। इसके लिए एक्सिडेंट इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत क्लेम भी नहीं किया जा सकता।
कोलकाता हाई कोर्ट ने चित्रा मुखर्जी बनाम भारत सरकार मामले की सुनवाई करते हुए यह बात कही।
इसके साथ ही अदालत ने सैनिक रहे एक शख्स की मां की अर्जी खारिज कर दी।
अपनी याचिका में महिला ने बेटे की डेंगू से मौत के चलते इंश्योरेंस क्लेम (insurance claim) का दावा किया था।
महिला के सैनिक बेटे की एक अस्पताल में 20 दिसंबर, 2021 को मौत हो गई थी।
वह डेंगू से पीड़ित थे। अदालत ने इस दलील को सिरे से खारिज कर दिया कि शख्स को मच्छर ने काटा था और उसके चलते ही जान चली गई।
ऐसे में इसे हादसा मानना चाहिए। जस्टिस मौसमी भट्टाचार्य ने कहा, ‘भारत में रहने का अर्थ ही है
कि यहां अत्यधिक गर्मी, जबरदस्त मॉनसून, भारी आबादी के दबाव और मच्छरों की मार को झेलना होगा।
