bank: RBI ने फिर कैंसिल किया इन दो ‘बैंकों’ का लाइसेंस, इस कारण उठाया सख्त कदम
bank: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) की तरफ से दो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के खिलाफ सख्त कदम उठाया है.
आरबीआई (RBI) की तरफ से बताया गया कि पुणे स्थित कुडोस फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
और मुंबई स्थित क्रेडिट गेट का रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया गया है.
दोनों एनबीएफसी लोन देने के मामले में नियामकीय चूक में शामिल थे.
पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया
रिजर्व बैंक (bank) की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रद्द होने के बाद
दोनों एनबीएफसी (NBFC) गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थान (NBFI) का कारोबार नहीं कर सकते.
केंद्रीय बैंक (bank) ने कहा, ‘… एनबीएफसी (NBFC) के पंजीकरण प्रमाणपत्र को रद्द कर दिया गया है.
पंजीकरण तीसरे पक्ष के ऐप के माध्यम से डिजिटल ऋण परिचालन के काम में आउटसोर्सिंग और
उचित व्यवहार गतिविधियों को लेकर आरबीआई के दिशानिर्देशों के उल्लंघन के कारण रद्द किया गया है.’
बैंक (bank) ग्राहकों का अनुचित उत्पीड़न किया था
आरबीआई के अनुसार उपरोक्त दोनों एनबीएफसी अधिक ब्याज वसूलने से संबंधित मौजूदा नियमों का भी
पालन नहीं कर रही थीं. साथ ही लोन रिकवरी को लेकर ग्राहकों का अनुचित उत्पीड़न किया था.
फरवरी की शुरुआत में आरबीआई ने क्रेजीबी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर
42.48 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था. क्रेजीबी के रिकवरी एजेंट की तरफ से
लोन कलेक्शन के समय ग्राहकों को परेशान करने की बात सामने आई थी.
