income tax:अरे ये क्या! इस टैक्स व्यवस्था में नहीं है 10% का स्लैब, इतना लगेगा टैक्स
income tax:केंद्रीय बजट 2023 कुछ ही दिनों में पेश किया जाने वाला है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण
1 फरवरी 2023 को देश के सामने बजट पेश करेंगी. वहीं लोगों को उम्मीद है
कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री की ओर से इनकम टैक्स को लेकर भी कुछ खास ऐलान किए जा सकते हैं.
हालांकि इससे पहले ही बजट को लेकर अहम आपको एक खास बात बताने वाले हैं.
इनकम टैक्स (income tax)
जिसकी भी इनकम टैक्सेबल होती है उसको देश में इनकम टैक्स दाखिल करना होता है.
वहीं देश में फिलहाल दो कर व्यवस्था मौजूद है. एक का नाम Old Tax Tegime है तो वहीं दूसरे का
नाम New Tax Regime है. दोनों कर व्यवस्थाओं में अलग-अलग इनकम पर अलग-अलग टैक्स दिया जाता है.
वहीं इन दोनों इनकम टैक्स स्लैब में एक खास बात भी छुपी है.
इनकम टैक्स स्लैब
वित्त वर्ष 2022-23 के तहत देश में New Tax Regime में कई स्लैब दिए गए हैं.
इनमें इनकम के आधार पर 5 फीसदी, 10 फीसदी, 15 फीसदी, 20 फीसदी, 25 फीसदी और 30 फीसदी स्लैब
मौजूद हैं. अलग-अलग इनकम पर अलग-अलग स्लैब के मुताबिक इनकम टैक्स दाखिल किया जाता है.
इस स्लैब के तहत अगर टैक्स दाखिल किया जाता है तो कोई छूट भी हासिल नहीं होती है.
टैक्स स्लैब
वहीं वित्त वर्ष 2022-23 के आधार पर अगर Old Tax Regime को देखा जाए तो उसमें अंतर देखने को मिलेगा.
Old Tax Regime में 5 फीसदी, 20 फीसदी और 30 फीसदी की दर से टैक्स वसूल किया जाता है
. ऐसे में ध्यान दिए जाने वाली बात यह है कि Old Tax Regime में 10 फीसदी का कोई स्लैब ही मौजूद नहीं है.
इसमें 5 फीसदी के बाद सीधे 20 फीसदी की दर से इनकम टैक्स वसूल किया जाता है.
