PM- Farmer का लाभ पाने के लिए करा लें ये काम, सिर्फ 15 रुपये लगेगा चार्ज, जानें लास्ट डेट
PM- Farmer: पीएम-किसान योजना के लाभार्थी किसानों को 31 दिसंबर तक
अपना ई-केवाईसी सत्यापन कराना होगा. राजस्थान राज्य के नोडल
अधिकारी (पीएम-किसान) मेघराज सिंह रतनू ने बताया कि पीएम-किसान योजना के
सभी लाभार्थी कृषकों के लिए 31 दिसंबर, 2022 तक ई-केवाईसी सत्यापन कराना अनिवार्य किया गया है
ताकि उन्हें योजना के तहत सभी लाभ सुचारू रूप से मिल सके.
उन्होंने कहा कि ई-केवाईसी सत्यापन न होने पर लाभार्थी किसानों को आगामी किश्तों से
वंचित रहना पड़ सकता है. रतनू ने बताया कि इसके लिए लाभार्थी किसानों (Farmer) को ई-मित्र केंद्र पर जाकर
आधार कार्ड के द्वारा बायोमेट्रिक प्रणाली से ई-केवाईसी सत्यापन पूरा कराना होगा.
सभी ई-मित्र केंद्र पर ई-केवाईसी के लिए शुल्क 15 रुपये प्रति लाभार्थी (कर सहित) निर्धारित किया गया है.
किसानों को इस योजना में आगामी किस्त का लाभ ई-केवाईसी पूर्ण होने पर ही मिलेगा.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना एक ऐसी ही योजना है.
इस योजना के जरिए सरकार किसानों को सीधे बैंक खाते में हर
साल छह हजार रुपये की राशि ट्रांसफर करती है. यह राशि 2 हजार रुपये की 3 किश्तों में दी जाती है.
कौन होते हैं लाभार्थी
पीएम किसान (Farmer) सम्मान निधि योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है
जिनके पास 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन न हो. इसके साथ ही इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो
सरकारी पेंशन स्कीम के लाभार्थी नहीं होंगे. इनकम टैक्स रिटर्न
दाखिल करने वाला व्यक्ति भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं.
अगर कोई ऐसा किसान है जिसकी अपनी जमीन है लेकिन वो उसके नाम न होकर
उसके पिता या दादा के नाम पर है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने साल 2019 में की थी.
