accident claim lawyers: क्या है एक्सीडेंट बीमा क्लेम पॉलिसी, कौन और कब कर सकता है दावा जानिये सारे जवाब? 

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accident claim lawyers: क्या है एक्सीडेंट बीमा क्लेम पॉलिसी, कौन और कब कर सकता है दावा जानिये सारे जवाब?

accident claim lawyers: सड़क दुर्घटना पीड़ितों की सुरक्षा को विनियमित करने और

सुरक्षा मानकों को बनाए रखने के उद्देश्य से, मोटर वाहन अधिनियम 1988 द्वारा मोटर दुर्घटना दावा

न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है। मोटर वाहन दुर्घटनाओं,

व्यक्तियों की मृत्यु या शारीरिक चोट या तीसरे पक्ष की किसी भी संपत्ति को जो नुकसान से उत्पन्न होता है

उसके लिए राज्य सरकारें मुआवजे के दावों पर निर्णय लेने के लिए दावा न्यायाधिकरण का गठन करती हैं।

इसका उद्देश्य मोटर वाहनों द्वारा दुर्घटनाओं के पीड़ितों को बिना किसी देरी के उचित समय पर उपचार प्रदान करना है।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण [एमएसीटी न्यायालय] मोटर दुर्घटनाओं से उत्पन्न होने वाले

जीवन/संपत्ति या चोट के मामलों के नुकसान से संबंधित उन दावों को संभालते हैं।

दावेदारों, चिकित्सकों, पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच मिलीभगत के कारण मोटर दुर्घटना दावा

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न्यायाधिकरण (एमएसीटी) के समक्ष धोखाधड़ी के मामलों की संख्या में वृद्धि का आरोप लगाते हुए,

भारतीय कानून प्रणाली इस तरह की घटनाओं से अधिक सतर्क हो रही है।

मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के मामलों में बड़े पैमाने पर विसंगतियों को देखने के बाद,

इलाहाबाद के माननीय उच्च न्यायालय, लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को

एमएसीटी मामलों की दोबारा जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया था।

एसआईटी (विशेष जांच दल) जांच, कार्यवाही शुरू करने और उचित तरीके से नहीं किए गए

मामलों के अभियोजन की जिम्मेदारी और कर्तव्यों का पालन कर रही है।

नतीजतन, कई वकील मनगढ़ंत चिकित्सा दस्तावेजों और झूठे दुर्घटना मामलों के आधार पर दावा याचिका दायर

करते पाए गए हैं। विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट के आधार पर,

उत्तर प्रदेश की बार काउंसिल ने उचित जांच के बाद मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के तहत फर्जी दावों

की प्रस्तुति में शामिल 30 वकीलों के लाइसेंस समाप्त करने का फैसला किया है।

एक रिपोर्ट के अनुसार, विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2015 से शुरू होकर,

पिछले सात वर्षों में 1,376 आरोप-पत्रित दावों का खुलासा किया है।

रिपोर्ट के अनुसार, एसआईटी ने 28 वकीलों सहित 198 लोगों को गिरफ्तार किया,

जिनमें से कई आरोपित थे और राज्य बार काउंसिल ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की।

रिपोर्ट से पता चलता है कि, हालांकि कथित पीड़ितों को कोई गंभीर चोट नहीं आई है,

कुछ अस्पतालों ने दोषियों के लिए झूठे प्रमाण पत्र, अस्पताल से छुट्टी का

दस्तावेज (डिस्चार्ज समरी) और सहायक चिकित्सा दस्तावेज भी जारी किए हैं।

इन दस्तावेजों पर भरोसा करने वाली बीमा कंपनियां ऐसे संदिग्ध

दावों का शिकार हो रही हैं और उन्हें पैसे देने के लिए कहा गया ।

accident claim lawyers मोटर वाहन अधिनियम के तहत मुआवजे का दावा

मुआवजे का दावा कौन कर सकता है?

एमवी अधिनियम 1988 की धारा 166 में कहा गया है कि एक व्यक्ति जिसको खुद चोट पहुंची है,

या उस संपत्ति का मालिक है जो एक वाहन दुर्घटना में उसका नुकसान हो गया हो,

या मृतक का कानूनी प्रतिनिधि है जो मोटर दुर्घटना में मर गया है,

या घायल व्यक्ति द्वारा विधिवत अधिकृत एजेंट है, या मृतक के

कानूनी प्रतिनिधि द्वारा, जैसा भी मामला हो- मुआवजे का दावा कर सकते हैं ।

मुआवजे का दावा कब किया जा सकता है?

मोटर वाहन अधिनियम में हाल ही में किए गए संशोधन के अनुसार, सीमा अवधि यानी, वह समय जिसमें मुआवजे के

लिए दावा दायर किया जाना है, दुर्घटना की घटना से छह महीने है।

इसका मतलब है कि छह महीने की समाप्ति के बाद, नुकसान का दावा करने

वाले किसी भी आवेदन को मान्य या विचार नहीं किया जा सकता है।

इसके अलावा, धारा 172 (1) के तहत दावा न्यायाधिकरण कहता है

कि एक बीमाकर्ता या मुआवजे के दावे में कोई भी पक्ष मुआवजे के रूप में विशेष लागत का भुगतान करने के लिए

बाध्य है। यदि यह निश्चित है कि या तो मुआवजे का दावा अमान्य है

क्योंकि बीमा की पॉलिसी किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत बयानी के माध्यम से प्राप्त की गई थी

या कि किसी पक्ष या बीमाकर्ता ने मामले की कार्यवाही के दौरान झूठे या अपमानजनक दावे या बचाव का प्रस्ताव रखा

है। इन विशेष लागतों को बीमाकर्ता या उस पक्ष को मुआवजा दिया

जाना चाहिए जिसके खिलाफ ऐसा दावा या बचाव किया गया था।

कई रिपोर्टों से संकेत मिलता है कि इन वकीलों ने मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के तहत

फर्जी दावे प्रस्तुत करके बीमा कंपनियों को कई करोड़ का नुकसान पहुंचाया है।

उत्तर प्रदेश का विशेष जांच दल अपने अस्तित्व के बाद कई धोखाधड़ी के मामलों की पहचान करने में सफल रहा है,

जिससे जनता के सैकड़ों करोड़ रुपये की बचत हुई है। उत्तर प्रदेश एसआईटी का यह प्रयास जनता को

बीमा धोखाधड़ी से बचाने में मदद करता है और इसे अन्य राज्य सरकारों

द्वारा भी लिया जाना चाहिए, ताकि जनता के पैसे की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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