सरकार उठा सकती है ये कदम,GST को लेकर चुनाव से पहले अहम अपडेट

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सरकार उठा सकती है ये कदम,GST को लेकर चुनाव से पहले अहम अपडेट

GST: वर्तमान में कारोबार करने वाले लोगों को जीएसटी बिलिंग का

भी काफी ध्यान रखना होता है. सरकार भी जीएसटी की प्रक्रिया को

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आसान करने में लगी हुई है. इस बीच अब सरकार की ओर से कुछ अहम

कदम भी उठाए जा सकते हैं. सरकार अगले दो-तीन वर्षों में सभी व्यवसायों के लिए

‘व्यवसाय से उपभोक्ता’ (बी2सी) लेनदेन पर इलेक्ट्रॉनिक या ई-बिल जारी करना अनिवार्य कर सकती है.

ई-बिल

वर्तमान में पांच करोड़ रुपये और उससे अधिक के कारोबार वाली कंपनियों

का ‘व्यवसाय से व्यवसाय’ (बी2बी) बिक्री व खरीद के लिए ई-बिल जारी करना अनिवार्य है.

यह भी पढ़ें :किसानो को कृषि यंत्रों की खरीदारी पर देना होता है इतना GST, जानें 

सरकार बी2सी लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने की योजना बना रही है.

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) के सदस्य-जीएसटी

शशांक प्रिया ने कहा कि जीएसटी प्रणालियों को उन्नत बनाने और

बी2सी (व्यवसाय से उपभोक्ता) लेनदेन के लिए ई-बिल अनिवार्य करने पर काम जारी है.

प्रणाली करनी होगी तैयार

एसोचैम के एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा, ‘‘हम बी2सी के लिए ई-बिल की

आवश्यकता पर विचार कर रहे हैं. जीएसटीएन क्षमताओं को बढ़ाने की जरूरत है.

प्रणाली तैयार करनी होगी. हमें यह देखना होगा कि वे कौन से क्षेत्र हैं

जहां से इसकी शुरुआत की जा सकती है. इस पर काम प्रगति पर है.

हमें उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में हम इसे आगे ले जाने में सक्षम होंगे.’’ उन्होंने कहा कि पांच से

10 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले व्यवसाय भी पूरी तरह से ई-बिल जारी नहीं कर रहे हैं.

लगा रहे अंकुश

हालांकि सीबीआईसी अधिकारी अनुपालन न करने वाले व्यवसायों पर अंकुश लगा रहे हैं.

एक अप्रैल 2021 से 50 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाली

कंपनियां बी2बी (व्यवसाय से व्यवसाय) ई-बिल जारी कर रहीं थी.

एक अप्रैल 2022 से इस सीमा को घटाकर 20 करोड़ रुपये कर दिया गया.

एक अक्टूबर 2022 से इस सीमा को 10 करोड़ रुपये और एक अगस्त 2023 से पांच करोड़ रुपये कर दिया गया.

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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