vehicles: अब बेफिक्र हो कबाड़ में दें पुरानी गाड़ी, नई गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पर टैक्स में मिलेगी छूट, सरकार ने जारी की अधिसूचना
vehicles: यूपी में अब पुराने वाहनों को कबाड़ में देने के बाद नया वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के समय टैक्स में छूट
मिलेगी। योगी सरकार ने छूट के संबंध में अधिसूचना सोमवार को जारी कर दी।
प्रमुख सचिव परिवहन एल. वेंकटेश्वर लू की तरफ से जारी अधिसूचना में कहा गया है
कि वाहन कबाड़ में देने के बाद प्राप्त निक्षेप प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाने पर नया वाहन खरीदने पर छूट मिलेगी।
इसके तहत मोटर यान टैक्स में 15 वर्ष के लिए एक बार लिए जाने वाले टैक्स में 15 प्रतिशत और आठ वर्ष तक लिए
जाने वाले संदेय टैक्स का 10 प्रतिशत छूट दिए जाने का प्रावधान किया गया है।
यह छूट निक्षेप प्रमाणपत्र जारी किए जाने की तिथि से एक वर्ष के लिए मान्य रहेगी।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई
बैठक में परिवहन विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी।
इस नीति के माध्यम से पुरानी गाड़ियों (vehicles) को कबाड़ (स्क्रैप) में देने वालों को प्रोत्साहित किया जाएगा।
नई नीति के तहत सिर्फ लाइसेंसधारी संस्थाएं ही गाड़ियों के स्क्रैप
का इस्तेमाल कर सकेंगी। इससे पर्यावरण को भी लाभ मिलेगा।