Vehicle Insurance: गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है,तो मिलेगा जुर्माने का नोटिस! जानिए पूरी डिटेल

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Vehicle Insurance: गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है,तो मिलेगा जुर्माने का नोटिस! जानिए पूरी डिटेल

Vehicle Insurance:अगर आप अपनी गाड़ी को बिना इंश्योरेंस (Vehicle Insurance) के चला रहे हैं,

तो सतर्क हो जाइए। बिना इंश्योरेंस वाली गाड़ी पर अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट की नजर होगी।

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आपको ट्रैफिक डिपार्टमेंट की ओर से जुर्माने का नोटिस मिल सकता है।

सूत्रों से पता चला है कि इसकी तैयारी अपने अंतिम चरण में है।

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इसके तहत हर राज्य का लीड इंश्योरर (प्रमुख बीमाकर्ता) बिना बीमा वाली

गाड़ियों का डेटा राज्य के ट्रैफिक डिपार्टमेंट के साथ साझा करेगा।

सरकार पहले ही कह चुकी है कि गाड़ियों का थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होने के वावजूद

भारतीय सड़कों पर 50% से अधिक गाड़ियां या वाहन अभी भी इंश्योर्ड नहीं हैं।

भारत में थर्ड-पार्टी मोटर इंश्योरेंस अनिवार्य है। चूंकि कई वाहन बिना इंश्योरेंस के होते हैं,

ऐसे में दुर्घटना पीड़ितों को पर्याप्त मुआवजा नहीं मिल पाता है। ऐसे में सरकार भी इसे लेकर बहुत सक्रिय है।

सूत्रों के अनुसार बीमा रेग्युलेटर IRDAI ने हर राज्य के लिए लीड इंश्योरेंस कंपनियों को नियुक्त किया है।

हर राज्य का जो लीड इंश्योरर होगा, उसकी विशेष राज्य में बेचे गए वाहन और बीमा कराई गई

गाड़ियों के NIC डेटा तक पहुंच होगी। इंश्योरेंस एक्सपर्ट विशेष गांधी ने कहा कि

वित्त राज्य मंत्री भागवत कराड ने खुद संसद के एक सवाल के जवाब में कहा है

कि कि सड़कों पर 30.5 करोड़ गाड़ियां हैं। 16.5 करोड़ वाहनों का बीमा नहीं है।

ऐसे में यह होता है तो बहुत बड़ा बदलाव दिखेगा। ऐसा होने पर नॉन-लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को

काफी फायदा लाभ होगा। क्योंकि मोटर इंश्योरेंस नॉन-लाइफ इंश्योरेंस देने वाली

कंपनियों के लिए सबसे बड़ा बाजार सेग्मेंट मोटर इंश्योरेंस है।

क्या है कानून

मोटर वाहन अधिनियम, 2019 के अनुसार बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के गाड़ी चलाना गैरकानूनी है।

ऐसे में पहली बार जुर्माना 2,000/- रुपये और/या 3 महीने तक की कैद है।

दूसरी बार और उसके बाद बिना इंश्योरेंस पॉलिसी के वाहन चलाने पर 4,000 रुपये का जुर्माना है।

जुर्माना सभी वाहनों के लिए समान है। आनंद राठी इंश्योरेंस ब्रोकर के

प्रमुख अमजद खान ने कहा कि लोगों को रिवॉर्ड देकर या जुर्माने लगाकर ही अनुशासन में लाना पड़ता है।

यह भी पढ़ें :Insurance Company ने क्लेम देने से कर दिया है इनकार तो न लें टेंशन, इन विकल्पों के जरिए कर सकते हैं दावा 

थर्ड पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य होने के वावजूद सड़कों पर बिना इंश्योरेंस वाले वीकल्स चलते हैं,

तो चिंता की बात है। ऐसे में अगर जुर्माने लगेगा तो सोच में बदलाव आएगा।

अगर ऐसा होता है तो हो सकता है मोटर इंश्योरेंस के प्रीमियम थोड़े बढ़ें।

अभी नॉन-लाइफ इंश्योरेंस के लिए मोटर इंश्योरेंस सेग्मेंट बहुत बड़ा है।

उनके कुल प्रीमियम का 35-40% मोटर इंश्योरेंस सेग्मेंट से आता है।

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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