subsidies: UP में इस स्कीम के तहत मिलती है 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, जानें क्या है पात्रता, कैसे कर

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subsidies: UP में इस स्कीम के तहत मिलती है 30 हजार रुपये की आर्थिक सहायता, जानें क्या है पात्रता, कैसे कर

subsidies:गरीब परिवारों के लिए यूपी सरकार कई स्कीमें चलाती है।

एक ऐसी ही योजना यूपी राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना यानी नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम है।

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इस योजना के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आर्थिक सहायता दी जाती है।

यदि किसी परिवार के कमाऊ सदस्य की मौत हो जाती है

तो ऐसे में उसे 30,000 रुपये की मदद दी जाती है।

अगर किसी परिवार का कमाने वाला सदस्य की असमय मौत हो जाती है

तो वह परिवार इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ ग्रामीण और

शहरी दोनों क्षेत्रों के रहने वाले गरीब परिवारों को मिलता है।

पात्रता

आवेदनकर्ता यूपी का स्थायी निवासी हो।

कमाऊ सदस्य जिसकी मौत हुई है वह गरीबी रेखा से नीचे आता हो।

कमाऊ सदस्य की उम्र 18 से 60 साल होनी चाहिए।

आवेदनकर्ता अगर शहर में रहता है तो उसके परिवार

की सालाना आय 56,000 रुपये से कम होना चाहिए।

अगर आवेदनकर्ता का परिवार ग्रामीण इलाके में रहता है

तो ऐसे में सालाना आय 46 हजार से कम होना चाहिए।

जरुरी कागजात

आवेदनकर्ता का आधार कार्ड

आयु प्रमाण पत्र

आय प्रमाण पत्र

मृतक का आय प्रमाण पत्र

बैंक अकाउंट डिटेल

मोबाइल नंबर

निवास प्रमाण पत्र

ऐसे करें आवेदन

नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम http://nfbs.upsdc.gov.in/ पर जाएं।

यहां नया पंजीकरण वाले विकल्प पर क्लिक करें।

यहां एक फॉर्म खुलकर आएगा। इसे सावधानीपूर्वक भरकर सबमिट कर दें।

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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