PM Kisan Yojana : 60 साल की उम्र के बाद किसान ले सकते हैं इस योजना से पेंशन की सुविधा,जानिए रजिस्ट्रेशन की क्या है प्रक्रिया

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PM Kisan Yojana : 60 साल की उम्र के बाद किसान ले सकते हैं इस योजना से पेंशन की सुविधा,जानिए रजिस्ट्रेशन की क्या है प्रक्रिया

PM Kisan Yojana: भारत सरकार ने किसानों की आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की है

जिनमें से एक प्रमुख योजना है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना. यह योजना

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2019 में शुरू की गई थी और इसका उद्देश्य छोटे किसानों को बुढ़ापे में वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है.

इस योजना के तहत, किसान मात्र 55 रुपये का मासिक निवेश करके 60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये की पेंशन का लाभ उठा सकते हैं.

पति-पत्नी दोनों अलग-अलग इस योजना का लाभ लेकर कुल 6,000 रुपये प्रति माह पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना क्या है?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना एक सरकारी पहल है जो छोटे और सीमांत किसानों को बुढ़ापे में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती है.

इस योजना में 18 से 40 वर्ष की आयु के किसान आवेदन कर सकते हैं. उम्र के आधार पर,

किसानों को 55 रुपये से 200 रुपये तक का मासिक योगदान करना होता है, जिससे 60 साल की उम्र के बाद उन्हें 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन

मिलती है. यह योगदान किसान की उम्र पर निर्भर करता है और सालाना अधिकतम योगदान 2400 रुपये तथा न्यूनतम योगदान 660 रुपये होता है.

कौन इस योजना के लिए पात्र है और कौन नहीं?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना का लाभ उन किसानों को मिलता है जिनके नाम पर खेती योग्य जमीन होती है.

ग्रामीण और शहरी दोनों प्रकार के किसान इस योजना का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन राज्य और केंद्र सरकार, पीएसयू और सरकारी संस्थाओं के मौजूदा और रिटायर्ड अधिकारियों को इस योजना का लाभ नहीं मिलता है.

इसके अतिरिक्त, आयकर देने वाले किसान और 10,000 रुपये से अधिक की मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले व्यक्ति भी इस योजना के लिए पात्र नहीं हैं.

PM किसान मानधन योजना के लाभ

60 वर्ष की आयु के बाद किसानों को 3000 रुपये प्रति माह की पेंशन और यदि दुर्भाग्य से किसान की मृत्यु हो जाती है

तो उसके बाद उसकी पत्नी को 50 प्रतिशत पेंशन राशि मिलेगी. पति-पत्नी दोनों इस योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर सकते हैं.

यदि योजना के तहत जमाकर्ता 10 वर्षों से कम समय में बाहर होता है, तो उसे जमा राशि के साथ

सेविंग अकाउंट की ब्याज दर के अनुसार राशि का भुगतान किया जाता है. यदि जमाकर्ता 10 वर्षों से अधिक समय के बाद योजना से बाहर होता है,

लेकिन 60 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, तो पेंशन फंड में जमा ब्याज या सेविंग अकाउंट की ब्याज में जो अधिक है, उसका भुगतान किया जाता है.

फ्री में कैसे करें रजिस्ट्रेशन

1. सबसे पहले नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाएं और निःशुल्क रजिस्ट्रेशन करें.

2. अपने और परिवार की सालाना आय और भूमि से संबंधित सभी दस्तावेज जमा करें.

3. पैसे प्राप्त करने के लिए अपने बैंक अकाउंट की जानकारी दें.

4. आवेदन पत्र को आधार कार्ड से लिंक कराएं.

5. इसके बाद आपको पेंशन खाता संख्या प्रदान की जाएगी.

 

 

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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