PM Kisan Nidhi:इन किसानों से होगी रिकवरी,लाभार्थी बनने से पहले जानें पात्रता
PM Kisan Nidhi : केंद्र सरकार की ओर से हाल में बड़ा कदम उठाते हुए
पीएम किसान योजना का लाभ ले रहे बिहार के 81,595 अपात्र किसानों को स्कीम से बाहर कर दिया है।
इसके साथ ही उनके रिकवरी का भी प्रोसेस शुरू कर दिया है! ऐसे में अगर आप भी पीएम किसान योजना का
लाभ ले रहे हैं तो इसकी पात्रता की शर्त को अच्छे से समझ लेना चाहिए।
PM Kisan Yojana का लाभ किन लोगों को नहीं मिलेगा
सभी संस्थागत जमीन के मालिक।
पूर्व या वर्तमान में संवैधानिक पद रखने वाला व्यक्ति।
पूर्व या वर्तमान में केंद्र और राज्य सरकार में मंत्री।
10,000 रुपये या उससे अधिक की मासिक पेंशन पाने वाला व्यक्ति।
वे व्यक्ति जो इनकम टैक्स जमा करते हैं।
इसके डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सीए आदि को भी इसका लाभ नहीं मिलता है।
PM Kisan योजना के पात्र
पीएम किसान योजना की वेबसाइट दी गई जानकारी के मुताबिक,
पीएम किसान योजना का लाभ सभी किसान परिवारों को मिलता है।
इस योजना में शुरुआत में केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि रखने वाले किसानों को ही
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योजना का लाभ दिया जाता था, लेकिन एक जून,2019 से इसे सभी किसानों के लिए लागू कर दिया गया
क्या है PM Kisan Yojana?
पीएम किसान योजना को केंद्र सरकार की ओर से किसानों को सीधी मदद पहुंचाने के लिए
24 फरवरी, 2019 को शुरू किया गया था। इस स्कीम के तहत सभी पात्र किसानों को
6000 रुपये प्रति वर्ष दो-दो हजार की तीन किस्तों में दिए जाते हैं।
इस स्कीम का लाभ देश में करोड़ों किसानों की डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए दिया जाता है।
सरकार की ओर से कब तक पीएम किसान की 14 किस्तें किसानों को जारी की जा चुकी हैं।
पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए ईकेवाई करना जरूरी है।अधिक जानकारी के लिए
आप पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट www.pmkisan.gov.in पर जा सकते हैं।
