Pensions fund: उत्तर प्रदेश में विक्लांग पेंशन योजना के तहत मिलती है इतनी रकम, जानिए कैसे करना है आवेदन?

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Pensions fund: उत्तर प्रदेश में विक्लांग पेंशन योजना के तहत मिलती है इतनी रकम, जानिए कैसे करना है आवेदन?

pensions fund:उत्तर प्रदेश सरकार ने साल 2016 में राज्य में रहने वाले दिव्यांग लोगों के लिए

पेंशन योजना की शुरूआत की थी। इस योजना के तहत, सरकार राज्य में दिव्यांग व्यक्तियों को पेंशन के रूप में

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वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इस लेख में हम आपको इस योजना को विस्तार से बताएंगे साथ ही

ये भी बताएंगेकि आप इस योजना के तहत कैसे आवेदन कर सकते हैं

और आपको इसके लिए किन-किन दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी।

दिव्यांगों को सरकार की तरफ से 300 रुपये पेंशन दी जाती है और ये रकम साल में दो बार जारी होती है

यानी 6 महीने की पेंशन एक और और फिर 6 महीने की पेंशन दूसरी बार मिलती है।

दिव्यांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने वाले आवेदक के लिए

कुछ जरूरी नियम और शर्तें हैं जिसके बारे में नीचे विस्तार से बताया या है।

दिव्यांग पेंशन योजना के लिए कौन कर सकता है आवेदन?

उत्तर प्रदेश के निवासी

आवेदक की उम्र 18 से 26 के बीच होनी चाहिए।

40% या अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति विकलांग पेंशन के लिए आवेदन कर सकते हैं।

विकलांग व्यक्ति की मासिक आय 1000 रुपये से कम होनी चाहिए।

निम्नलिखित व्यक्ति पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं हैं:

– यदि कोई विकलांग व्यक्ति कोई अन्य पेंशन प्राप्त कर रहा है, तो वह विकलांग पेंशन योजना के लिए पात्र नहीं है।

– तीन पहिया या चार पहिया वाहन के मालिक विकलांग पेंशन योजना का लाभ पाने के लिए पात्र नहीं हैं।

-.सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत विकलांग व्यक्ति विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते हैं।

– विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज जमा करने होंगे।

विकलांगता प्रमाण पत्र

मुख्य चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सक द्वारा प्रदान किया गया

विकलांगता प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा। प्रत्यक्ष विकलांगों के लिए

प्रशिक्षित निजी चिकित्सकों द्वारा जारी प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाते हैं।

मानसिक अवसाद एवं बधिर होने की दशा में राम मनोहर लोहिया संयुक्त चिकित्सालय,

गोमतीसागर, लखनऊ द्वारा दिया गया निःशक्तता प्रमाण पत्र स्वीकार किया जायेगा।

आय प्रमाण पत्र

सांसद, विधायक, महापौर, नगर पंचायत के अध्यक्ष, जिला पंचायत के अध्यक्ष,

तहसीलदार, प्रखंड विकास अधिकारी या ग्राम प्रधान द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र स्वीकार किया जाएगा.

आयु प्रमाण

जन्म प्रमाण पत्र या 10वीं कक्षा का प्रमाण पत्र लगाया जा सकता है।

पहचान प्रमाण

वोटर आईडी, आधार कार्ड, बेसमेंट या राशन कार्ड लगाया जा सकता है।

– फोटो

सॉफ्ट कॉपी पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ अपलोड करना होगा। फोटो का साइज 20 केबी से कम होना चाहिए।

पेंशन राशि

विकलांग पेंशन योजना के तहत पात्र विकलांग व्यक्ति को 300 रुपये पेंशन मिलेगी।

भुगतान की प्रक्रिया

विकलांग पेंशन योजना 6-6 महीने की दो किस्तों में विकलांगों को प्रदान की जाएगी।

पहली किश्त अप्रैल से सितंबर तक और दूसरी किस्त अक्टूबर से मार्च तक शुरू होगी।

विकलांग पेंशन(pensions fund) योजना के लिए आवेदन

विकलांग पेंशन योजना के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया यहां विस्तार से बताई गई है।

चरण 1: विकलांग पेंशन योजना वेबसाइट के मुख्य पृष्ठ पर जाएं।

चरण 2: ऑनलाइन विकल्प लागू करें चुनें, लिंक नए पृष्ठ पर पुनर्निर्देशित किया जाएगा।

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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