Pension:पेंशन के लिए नहीं लगाना पड़ेगा दफ्तरों के चक्कर,घर बैठे उठाएं लाभ
यूपी की राज्य सरकार गरीबों के लिए कई आर्थिक योजनाएं चलाती है।
ऐसी ही एक स्कीम विधवा पेंशन योजना है। जिसके तहत विधवाओं को सालाना
6 हजार रुपये यानी 500 रुपये प्रति महीने की आर्थिक मदद दी जाती है।
pension: यूपी की राज्य सरकार गरीबों के लिए कई आर्थिक योजनाएं चलाती है।
ऐसी ही एक स्कीम विधवा पेंशन योजना है। जिसके तहत विधवाओं को सालाना 6 हजार रुपये
यानी 500 रुपये प्रति महीने की आर्थिक मदद दी जाती है। दरअसल राज्य सरकार का उद्देश्य
असहाय महिलाओं को सशक्त बनाना चाहती है। जिससे उन्हें अपने खर्चों के लिए किसी के आगे हाथ फैलाना ना पड़े।
विधवा पेंशन योजना की खास बात ये है कि इसके लिए 18 साल की विधवा भी पात्र है।
आज की स्टोरी में हम आपको विधवा पेंशन योजना से संबंधित सारी जानकारी देने जा रहे हैं।
जैसे अगर पात्रता की बात करें तो आवेदक यूपी का स्थायी निवासी होने के साथ ही
उसके परिवार की आय 2 लाख रुपये से कम हो। इसके अलावा उसके पास
बीपीएल कार्ड धारक हो और वह किसी अन्य पेंशन का लाभ ना उठा रही हो।
विधवा pension योजना से जुड़े कागजातों की बात करें तो आवेदक का आधार कार्ड,पैन कार्ड, राशन कार्ड,
आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र,जन्म प्रमाण पत्र और बैंक डिटेल जैसे दस्तावेजों की जरुरत पडे़गी।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए सबसे पहले यूपी सरकार के एकीकृत सामाजिक पेंशन पोर्टल की
वेबसाइट https://sspy-up.gov.in/HindiPages/index_h.aspx पर जाएं।
यहां आपको निराश्रित महिला पेंशन का विकल्प दिखेगा। इस पर जाने के बाद
आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें’ पर जाएं। अब एक फॉर्म खुलकर आएगा
इसे भरने के बाद दस्तावेज अपलोड कर दें और अंत में कैप्चर कोड भरने के बाद
सबमिट पर क्लिक कर दें। ऐसे में आपके आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
