PAN:15 दिन में जमा करें PAN,आयकर विभाग इन टैक्सपेयर्स को भेज रहा है मैसेज
Pan: वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान आपने फॉर्म 60/61 सब्मिट किया है
तो आयकर विभाग की ओर से आपको एक SMS/ईमेल भेजा जा सकता है।
इस मैसेज में आयकर विभाग 15 दिन के भीतर रिपोर्टिंग इकाई को pan कार्ड सब्मिट करने को कह रहा है।
अगर pan नहीं है तो इसके आवेदन के लिए फॉर्म 49ए भरने को कहा जा रहा है।
क्या है फॉर्म 60: एक व्यक्ति को अक्सर वित्तीय लेनदेन के लिए अपना स्थायी
खाता संख्या (पैन) बताना या जमा करने की जरूरत होती है। अगर व्यक्ति के पास pan नहीं है,
तो फॉर्म 60 जमा करना होता है। यह फॉर्म एक तरह का घोषणापत्र होता है,
जिसमें आवेदक को अपने नाम, पता के साथ ही पैन नंबर नहीं होने की जानकारी देनी होती है।
वहीं, फॉर्म 49ए की बात करें तो इसके जरिए आप पैन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं।
आयकर विभाग का मैसेज: विभाग के मैसेज में लिखा गया है- वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान फॉर्म 60/61 में आपके
द्वारा रिपोर्ट किए गए कुछ लेनदेन के बारे में जानकारी प्राप्त हुई है।
अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है, तो इसे तुरंत फॉर्म 49ए के तहत आवेदन करें।
अगर पैन मौजूद है तो 15 दिनों के भीतर पैन नंबर रिपोर्टिंग इकाई को जमा किया जाना चाहिए।
Dear @KSCAA_CA,
This is a genuine SMS/Email from the Income Tax Department. Recipients of this SMS/Email may pl note:
1. In case you do not possess a PAN, you are requested to obtain PAN and report PAN to the Reporting Entity(RE) .
2. In case you already possess a PAN, you…— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 11, 2023
