LIC: पॉलिसी लेने पर नया नियम लागू, डूब सकता है आपका पैसा, जानिए क्यों

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LIC: पॉलिसी लेने पर नया नियम लागू, डूब सकता है आपका पैसा, जानिए क्यों

LIC: क्या आप एलआईसी से उसकी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की सोच रहे हैं

तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। दरअसल एलआईसी ने पॉलिसी से जुड़ा एक नियम बदला है।

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ये बदलाव काफी अहम है। दरअसल यदि आप एलआईसी (LIC ) की पॉलिसी खरीदते हैं

तो तो आपको अपने परिवार के किसी सदस्य को नॉमिनी बनाना होगा।

इस नियम को अनिवार्य कर दिया गया है। नॉमिनी के नियमों में

ये बदलाव ग्राहकों के हित में है। आगे जानिए इस नियम की पूरी डिटेल।

क्यों है नॉमिनी बनाना जरूरी

सबसे पहली बात तो यह है कि यदि आपने पॉलिसी लेते समय ही अपना नॉमिनी नहीं बनाया

और कोई दुर्घटना सामने आती है तो आपके करीबी बीमा पॉलिसी के पैसों से वंचित रह सकते हैं।

यानी उन्हें पैसा नहीं मिलेगा। इसलिए आप समझ ही हो गये होंगे

कि पॉलिसी खरीदते समय ही अपना नॉमिनी बनाना क्यों जरूरी है।

क्या है नियम का फायदा

जहां तक इस नए नियम के फायदे की बात है तो इसका लाभ और सुविधा यह है

कि आपके साथ दुर्घटना की स्थिति में पॉलिसी का क्लेम पाने में आपके परिवार के सदस्यों (यानी नॉमिनी) को कोई

दिक्कत नहीं आएगी। इससे बिना वजह के विवाद और टाइम की बर्बादी से भी बचा जा सकता है।

कैसे तय करें नॉमिनी

आम तौर लोग अपने जीवनसाथी (यानी पत्नी या पति) को नॉमिनी बनाते हैं।

मगर आप चाहें तो दो लोगों के बीच भी पैसा बांट सकते हैं। जैसे कि पत्नी और मां।

यदि आप एक से अधिक पॉलिसी खरीदें तो काम और आसान हो जाता है।

आप दोनों के लिए अलग-अलग नॉमिनी बना सकते हैं। पॉलिसी खरीदते समय ही एक से ज्यादा नॉमिनी बनाने में

आपको उनका हिस्सा तय करना होगा। इसके लिए बीमा कंपनी से लिखित अंडरटैकिंग ले लें।

क्या है सही तरीका

सही तरीका यह है कि आप पॉलिसी लेते समय ही नॉमिनी का नाम एड कराएं।

नॉमिनी बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ लोग अपने परिवार में कमाने वाले इकलौते सदस्य होते हैं।

ऐसे में आप उस व्यक्ति का नाम बतौर नॉमिनी के दे सकते हैं जो आपके न रहने पर

आर्थिक जिम्मेदारी उठाए और आपके परिवार की मदद दरे। वैसे तो

यह जिम्मेदारी जीवनसाथी की होती है। पर घर के अन्य सदस्य को भी ऐड क सकते हैं।

बदलना चाहते हैं नॉमिनी

अगर आप नॉमिनी बदलना चाहते हैं तो इसका भी तरीका है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पॉलिसी होल्डर

पॉलिसी लेने के बाद भी नॉमिनी बदल सकता है। यदि पॉलिसीधारक से पहले नॉमिनी की मौत हो तो नॉमिनी को

बदलना जरूरी है। या उसके पैसा रोजगार से पैसा आ जाए और आपके बिना भी उसे पैसों की जरूरत न पड़े तो भी

आप नॉमिनी बदल सकते हैं। यदि पॉलिसीधारक की शादी या

शादीशुदा पॉलिसीधारक की तलाक हो जाए तो ऐसे में भी नॉमिनी बदला जा सकता है।

इन बातों का रखें ध्यान

पॉलिसीधारक को नॉमिनी के बारे में सही जानकारी देनी चाहिए जिसमें नॉमिनी का पूरा नाम, उम्र और पता उनके

आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार लिखा होना चाहिए। साथ ही

आपको नॉमिनी के साथ संबंध का सही-सही उल्लेख करना होगा।

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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