LIC :ज्‍यादा TDS कटौती से बचने के ल‍िए अपडेट करें ये जानकारी, एलआईसी न‍िवेशकों के ल‍िए बड़ी खबर 

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LIC :ज्‍यादा TDS कटौती से बचने के ल‍िए अपडेट करें ये जानकारी, एलआईसी न‍िवेशकों के ल‍िए बड़ी खबर

LIC: अगर आपने भी एलआईसी (LIC) के शेयर में न‍िवेश कर रखा है तो यह खबर आपके काम की है.

जी हां, प‍िछले द‍िनों एलआईसी की तरफ से शेयरहोल्‍डर्स को ड‍िव‍िडेंड देने का ऐलान क‍िया गया था.

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अब इंश्‍योरेंस कंपनी ने उसी से जुड़ी एक अहम जानकारी शेयर की है.

एलआईसी (LIC) ने अपने शेयरहोल्‍डर्स को उनका पैन (PAN) अपडेट करने की सलाह दी है.

एलआईसी (LIC) की तरफ से 5 जुलाई, 2024 को जारी क‍िये गए विज्ञापन के अनुसार,

निदेशक मंडल ने 27 मई 2024 को आयोजित मीट‍िंग में फाइनेंश‍ियल ईयर 2023-24 के लिए

10 रुपये फेस वैल्‍यू वाले स्‍टॉक पर 6 रुपये प्रति शेयर का ड‍िव‍िडेंड देने की सिफारिश की है.

22 अगस्त की एजीएम में ड‍िव‍िडेंड पर लगेगी मुहर

इस स‍िफार‍िश को अंतिम रूप देने के लिए न‍िगम के मेंबर की तरफ से 22 अगस्त, 2024 को होने वाली तीसरी एजीएम में मुहर लगाई जानी है.

ड‍िव‍िडेंड का भुगतान ऐसे सदस्यों को किया जाएगा, जिनके पास कंपनी के शेयर हैं.

शेयर क‍िसी रूप में र‍ियल या इलेक्‍ट्रॉन‍िक फॉर्मेट में हो सकते हैं.

ड‍िव‍िडेंड का ऐलान होने के 30 दिन के अंदर यह भुगतान कर दिया जाएगा.

इनकम टैक्‍स एक्‍ट, 1961 के अनुसार LIC के सदस्यों को दिये जाने वाले ड‍िव‍िडेंड पर टैक्‍स कटौती करनी होती है.

ऐसे में LIC ने सदस्यों से अनुरोध क‍िया है क‍ि आयकर अधिनियम के अनुसार

अपना रेज‍िडेंश‍ियल स्‍टेटस, PAN और अन्य विवरण को दर्ज कर दें.

19 जुलाई तक अपडेट कर दें अपने से जुड़ी हर जानकारी

एलआईसी की तरफ से कहा गया क‍ि ‘जिन सदस्यों ने अपने बैंक अकाउंट की ड‍िटेल को अपडेट नहीं किया है,

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि 19 जुलाई 2024 (शुक्रवार) को शाम 5 बजे से पहले अपनी जानकारी को अपडेट कर दें.

इससे ड‍िव‍िडेंड का पैसा सीधे उनके बैंक अकाउंट में जमा क‍िया जा सकेगा.’

अगर बैंक अकाउंट से जुड़ी जानकारी नहीं दी गई तो LIC अपनी वेबसाइट पर बताए गए किसी अन्य वैध तरीके से उन सदस्यों को ड‍िव‍िडेंड का भुगतान करेगा.

वरना ज्‍यादा टैक्‍स भरना होगा

इसके अलावा एलआईसी की वेबसाइट पर यह भी जानकारी दी गई क‍ि आयकर अधिनियम की धारा 139AA के अनुसार,

ज‍िनके पास PAN है और वो आधार प्राप्त करने के लिए पात्र है.

ऐसे न‍िवेशकों को पैन को आधार से लिंक करना जरूरी है. यदि आप ऐसा नहीं कर पाते तो पैन को ड‍िएक्‍ट‍िव माना जाएगा

और उस शख्‍स को अधिनियम के तहत उनका ज्‍यादा टैक्‍स काटा जाएगा.

 

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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