Insurances क्लेम के लिए नहीं करना होगा आपको इंतजार, IRDAI ने लागू किया ये नया नियम
Insurances : 2023 की शुरुआत से इंश्योरेंस पॉलिसी को लेकर एक जरूरी अहम नियम लागू हो गया है।
इस नए नियम के तहत अब लोगों को नई इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण (Insurance Regulator and Development Authority of India- IRDAI) के मुताबिक,
ये नियम सभी प्रकार नई इंश्योरेंस (Insurances) पॉलिसियों जैसे स्वास्थ्य, ऑटो, घर और लाइफ पर लागू होगा।
इससे पहले इंश्योरेंस (Insurances) पॉलिसी खरीदते समय ग्राहक के लिए केवाईसी कराना अनिवार्य नहीं था।
ये इंश्योरेंस खरीदने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता था कि वह केवाईसी कराना चाहता है या नहीं।
क्लेम भुगतान का प्रसोस होगा तेज
जानकारों का मानना है कि नया नियम आने से क्लेम प्रसोस में तेजी आ सकती है।
इंश्योरेंस कंपनी को लाभ पाने वाले की पहचान करने में आसानी होगी।
इसके साथ इंश्योरेंस (Insurances) कंपनी के ग्राहक से जुड़ी सभी जानकारियां मौजूद होंगी।
वहीं, केवाईसी के बाद इंश्योरेंस कंपनियां रिस्क को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकेंगी।
कोविड वैक्सीन के तीन डोज लेने वालों को छूट का प्रस्ताव
समाचार एजेंसी पीटीआई की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कुछ दिनों पहले IRDAI की ओर से
इंश्योरेंस कंपनियों को प्रस्ताव दिया गया था कि जो भी पॉलिसीधारक कोविड वैक्सीन की तीनों डोज लगवा चुके हैं।
उन्हें जनरल और हेल्थ इंश्योरेंस के रिन्यूएबल पर डिस्कांउट दिया जाए। हालांकि इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।
इसके साथ रेगुलेटर की ओर से इंश्योरेंस (Insurances) कंपनियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है
कि कैशलेस पॉलिसी होने के बावजूद भी अस्पतालों की ओर से मरीजों से राशि जमा कराई गई थी।
इसके साथ इंश्योरेंस कंपनियों कोविड से जुड़े सभी सवालों का समाधान करने के लिए वॉर रूम भी बनाने की सलाह दी है।
