Insurance Scheme: यूपी के छोटे कारोबारियों को मिलेगा बीमा कवर, रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य; जानें पूरी प्रकिया
Insurance Scheme: छोटे कारोबारियों के लिए शुरू होने जा रही नई उद्यमी दुर्घटना बीमा योजना के लिए सरकार ने पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।
इसका मकसद उद्यमियों को बीमा की सुविधा देना तो है, साथ ही उद्यम रजिस्टेशन पोर्टल के जरिए उद्यमियों का अधिक से अधिक पंजीकरण कराना भी है।
उत्तर प्रदेश के एमएसएमई विभाग ने छोटे उद्यमियों के लिए दुर्घटना बीमा योजना का प्रस्ताव तैयार किया है।
इसके तहत किसी उद्यमी की दुर्घटना में मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को पांच लाख के बीमा कवर का लाभ मिलेगा।
गंभीर रूप से घायल होने पर 4 लाख रुपये के बीमा कवर का लाभ मिलेगा।
इसके लिए लाभार्थी का रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा।
उद्यमी पंजीकरण प्रमाण पत्र पाने के बाद ही इस योजना का लाभ उन्हें मिलेगा।
इस संबंध में एमएसएमई विभाग जल्द प्रस्ताव कैबिनेट से पास करवाएगा।
असल में यूपी में उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर 13 लाख उद्यमियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है।
सरकार की कोशिश अधिक से अधिक उद्यमियों का पंजीकरण करना है।
पंजीकरण कराने के फायदे
इस प्रमाण पत्र घारक उद्यमी को कर्ज आसानी से मिल जाता है। केंद्र सरकार के इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने से
उद्यमियों को कई तरह के लाभ मिलते हैं। किसी उद्यमी को किसी सामान की आपूर्ति का ठेका पाने के लिए ई टेंडर पर
आवेदन करने पर निश्चित धनराशि जमा करनी होती है। पंजीकरण होने पर इसमें छूट मिलती है। टर्नओवर की सीमा में भी छूट मिलेगी।
कई कारणों से नहीं करा रहे पंजीकरण
-पंजीकरण पोर्टल पर उद्यमियों को पैन, आधार व अन्य सूचनाओं की जानकारी देनी होगी।
-कारोबारियों को लगता है कि पंजीकरण कराने पर उनके कारोबार के संबंध में पूछताछ शुरू हो जाएगी
-जीएसटी, आयकर, अग्निशमन विभाग से जुड़े अधिकारियों के पूछताछ का रास्ता खुल जाएगा
