Insurance: बाढ़ में हो गया आपके घर-गाड़ी को नुकसान, कैसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? यहां जानें पूरी प्रोसेस

Date:

spot_img
spot_img

Date:

spot_img
spot_img

Insurance: बाढ़ में हो गया आपके घर-गाड़ी को नुकसान, कैसे मिलेगा इंश्योरेंस क्लेम? यहां जानें पूरी प्रोसेस

Insurance :दिल्ली में इन दिनों बाढ़ के कारण काफी नुकसान देखने को मिला है. बाढ़ के कारण कई लोगों की संपत्तियों को भी नुकसान पहुंचा है. वहीं कई लोगों की गाड़ियां और घर भी बाढ़ में बह गए हैं.

ऐसे में अगर आपको पास अपने घर और गाड़ी का इंश्योरेंस है तो उस पर क्लेम भी कर सकते हैं. इसके लिए आपको पूरी प्रोसेस को फॉलो करना होगा. आइए जानते हैं कैसे आप बाढ़ के कारण हुए नुकसान पर इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं.

- Advertisement -
- Advertisement -

इंश्योरेंस क्लेम

अगर बाढ़ के कारण आपकी संपत्ति नष्ट हो गई है, तो तुरंत अपने बीमा एजेंट या कंपनी को नुकसान की रिपोर्ट करें. दावा प्रक्रिया के दौरान आपके साथ काम करने के लिए एक बीमा समायोजक को नियुक्त किया जाएगा.

समायोजक कुछ दिनों के भीतर व्यक्तिगत रूप से या दूर से आपकी संपत्ति का निरीक्षण करने के लिए एक समय निर्धारित करने के लिए कॉल करेगा. पूछें कि क्या आपको अग्रिम भुगतान मिल सकता है. अग्रिम भुगतान अंतिम दावा भुगतान से काट लिया जाता है.

क्षतिग्रस्त वस्तुओं का रिकॉर्ड

इसके अलावा आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचा है इसके सबूत अपने पास रखें. इसके लिए क्षतिग्रस्त हुए अपने घर, गाड़ी और व्यक्तिगत संपत्ति की तस्वीरें और वीडियो लें क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम के वक्त इनकी जरूरत पड़ेगी. अपने समायोजक को दिखाने के लिए क्षतिग्रस्त वस्तुओं का रिकॉर्ड रखें.

नुकसान का अनुमान

जब आप अपने इंश्योरेंस क्लेम के लिए बीमा एंजेंट या बीमा समायोजक से मिलें तो उन्हें पूरी घटना की जानकारी दें और सबूत दें. आपको उन्हें बताना होगा नुकसान कितना हुआ है. वहीं आपका समायोजक मार्गदर्शन प्रदान करेगा

और आपके कवर किए गए नुकसान का अनुमान प्रस्तुत करने के लिए आपके साथ काम करेगा. इसके अलावा आपके मन में कोई सवाल हो उसके बारे में पूछें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपको वह सब कुछ मिले जिसके आप हकदार हैं.

समीक्षा

जब आपको समायोजक का लिखित अनुमान और रिपोर्ट प्राप्त हो, तो सटीकता से इसकी समीक्षा करें और सुनिश्चित करें कि यह पूर्ण है. बीमा समायोजक आपसे कभी भी पैसे नहीं मांगेगा, आपकी कटौती योग्य राशि एकत्र नहीं करेगा, या आपसे उनकी सेवाओं के लिए शुल्क नहीं लेगा. आपकी क्लेम भुगतान राशि आपके जरिए प्रदान किए गए सहायक दस्तावेज और इसमें शामिल बातों पर आधारित होगी.

बीमा कंपनी का क्लेम विभाग

आपके क्लेम का समर्थन करने वाली जानकारी प्रस्तुत करना और आवश्यक समय सीमा को पूरा करना आपकी जिम्मेदारी है. यदि आपके पास अभी भी कोई सवाल हैं या फिर क्लेम के तौर पर कम राशि मिली है तो इसके लिए बीमा कंपनी के क्लेम विभाग से संपर्क करें.

 

Share This:
Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

Most Popular

More like this
Related

आतंक मचा रहे बंदर को शिकारियों ने पकड़ा, दर्जनभर लोग हुए थे घायल

आतंक मचा रहे बंदर को शिकारियों ने पकड़ा, दर्जनभर...

30 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र, आंगनबाड़ी केंद्रों पर बच्चों के लिए किट वितरण की घोषणा

30 मुख्य सेविकाओं को नियुक्ति पत्र, आंगनबाड़ी केंद्रों पर...

थानेदार का वीडियो वायरल, बजरंग दल से झड़प के बाद दी नौकरी छोड़ने की धमकी

थानेदार का वीडियो वायरल, बजरंग दल से झड़प के...

अवध एक्सप्रेस से गिरकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर

अवध एक्सप्रेस से गिरकर एक व्यक्ति गंभीर रूप से...