Insurance: इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई पैसे नहीं दे रही है तो ऑफिस के चक्कर काटे बिना यहां करें शिकायत, तुरंत होगा निपटारा

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Insurance: इंश्योरेंस कंपनी अगर कोई पैसे नहीं दे रही है तो ऑफिस के चक्कर काटे बिना यहां करें शिकायत, तुरंत होगा निपटारा

insurance: आजकल लगभग सभी लोग इंश्योरेंस लेते हैं. जिसका उन्हें कई मौका पर फायदा भी होता है. लाइफ इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस बहुत सारे इंश्योरेंस मार्केट में मौजूद है.

लेकिन insurance लेने के बाद जब आप उसका क्लेम करें. और इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम ना दे. तब आपको दिक्कत जरूर होती है. और आपके बार-बार कहने पर भी वह आपके क्लेम को नकार दे रहे हैं.

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तो ऐसे में आप इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. इसके लिए हर insurance कंपनी में एक शिकायत निवारण अधिकारी होता है. लेकिन वहां भी आपकी शिकायत दूर नहीं होती. तो फिर आप और भी जगह है वहां शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

पहले शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाएं

अगर बीमा कंपनी आपके बार-बार कहने पर इंश्योरेंस का क्लेम आपको नहीं दे रही है. तो फिर आप बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी के पास जाकर इसकी शिकायत दर्ज कर सकते हैं.

इसके लिए आप चाहे तो वह नजदीकी ब्रांच जाकर शिकायत दर्ज कर सकते हैं. नहीं तो आप घर बैठे ही शिकायत मेल के जरिए ऑनलाइन कर सकते हैं. अधिकतर मामलों में देखा गया है कि कंपनी के स्तर पर ही ऐसी शिकायतें हल हो जाती हैं.

IRDA में करें शिकायत

अगर अशिकायत निवारण अधिकारी के पास जाने के बाद भी आपको क्लेम नहीं मिला है. तो फिर आप आईआरडीए में भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं. सामान्य तौर पर बीमा कंपनी में शिकायत करने के 15 दिन के भीतर ही आपकी शिकायत पर एक्शन लिया जाता है.

लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर इसके बाद आप आईआरडीए में शिकायत दर्ज कर सकते हैं. उसके लिए आप आईआरडीए की आधिकारिक वेबसाइट complaints@irdai.gov.in पर जाकर अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं. या फिर आप हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं.

अंत में बीमा लोकपाल

अगर आईआरडीए की ओर से भी आपकी समस्या का समाधान नहीं होता है. तो फिर इसके बाद आप बीमा लोकपाल के यहां जा सकते हैं. देश में कुल 17 जगह पर बीमा लोकपाल होते हैं.

वहां जाकर आप इंश्योरेंस कंपनी की शिकायत दर्ज कर सकते हैं. शिकायत दर्ज करने के लिए आपको बीमा लोकपाल के कार्यालय में जाकर फॉर्म P-II और फॉर्म P-III फिल करना होता है.

आप चाहे तो शिकायत को ऑनलाइन भी दर्ज कर सकते हैं. लेकिन इसके लिए आपको सारे दस्तावेज हार्ड कॉपी के थ्रू बीमा लोकपाल को भेजने होंगे. बीमा लोकपाल का पता आप इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट के जरिए पता कर सकते हैं.

 

 

 

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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