incometax: 56 दिन बाद कबाड़ में चली जाएगी आपके पर्स में रखी ये चीज, बचाने के लिए तुरंत करें ये काम
incometax: पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख करीब आ रही है.
अगर आपने 31 मार्च तक अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया तो वो किसी काम का नहीं रहेगा.
आयकर विभाग ने कहा, इनकम टैक्स (incometax) एक्ट, 1961 के मुताबिक,
सभी पैन कार्डधारकों के लिए ये जरूरी है कि वो उसे आधार कार्ड से लिंक कराएं.
ऐसा नहीं करने पर 1 अप्रैल, 2023 से पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा.
हालांकि आप 31 मार्च के बाद भी इसे लिंक करा सकते हैं, लेकिन उसके लिए 1000 रुपये फाइन के तौर पर देना होगा.
www.incometax.gov.in पर जाकर आप अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करा सकते हैं.
मैसेज के जरिए पैन को आधार से लिंक कराना है तो ये स्टेप्स फॉलो करें…
– 567678 या 56161 पर एसएमएस करें. मैसेज का फॉर्मेट UIDPAN(स्पेस)
12 अंकों का आधार कार्ड नंबर स्पेस 10 अंकों का पैन कार्ड नंबर
– इसके बाद आपको पैन-आधार कार्ड के लिंकिंग स्टेटस से जुड़ा मैसेज आएगा.
ये तब ही लिंक होगा अगर आपके आधार और पैन कार्ड में जन्मतिथि एक ही हो.
इनकम टैक्स (incometax) की वेबसाइट पर जाकर ऐसे करें लिंक
– अगर आपको इनकम टैक्स (incometax) की वेबसाइट पर जाकर पैन और
आधार को लिंक करना है तो सबसे पहले https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं.
– साइट पर क्विक लिंक में लिंक आधार का विकल्प दिखेगा.
– एक नया पेज खुलेगा, जहां पर आपको अपना पैन नंबर, आधार कार्ड नंबर और नाम डालना होगा.
– इसके बाद आपको अंग्रेजी में एक कोड दिखेगा, उसे डालें फिर लिंक आधार बटन पर क्लिक करें.
