income tax फाइल करने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर, सरकार ने जारी किया ये फॉर्म
income tax रिटर्न फाइल करने वाले टैक्सपेयर्स के लिए जरूरी खबर है।
आयकर विभाग ने आकलन वर्ष 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म 1 और 4 को अधिसूचित कर दिया है।
इस फॉर्म को 50 लाख रुपये तक की कुल सालाना आय वाले व्यक्ति और इकाइयां भरते हैं।
income tax फॉर्म की डिटेल
income tax फॉर्म एक (सहज) और ITR फॉर्म चार (सुगम) सरल फॉर्म हैं।
सहज को 50 लाख रुपये तक की आय वाले और वेतन, एक घर,
अन्य स्रोतों (ब्याज) और 5,000 रुपये तक की कृषि से आय प्राप्त करने वाले निवासी व्यक्ति भर सकते हैं।
सुगम फॉर्म वे व्यक्ति, हिंदु अविभाजित परिवार और सीमित देनदारी भागीदारी वाली कंपनियां भर सकती हैं।
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ये वो कंपनियां हैं जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये तक है और जिनकी कमाई कारोबार और पेशे से है।
करीब 3 महीने पहले नोटिफाई
आमतौर पर वित्त वर्ष के लिए ITR फॉर्म मार्च के अंत या अप्रैल की शुरुआत में नोटिफाई किये जाते हैं।
लेकिन पिछले साल ITR फॉर्म फरवरी में नोटिफाई किये गए थे।
हालांकि, इस साल करदाताओं को जल्दी रिटर्न दाखिल करने की
सुविधा देने के लिए income tax फॉर्म दिसंबर में ही नोटिफाई कर दिये गए हैं।
income tax क्या है फायदा
अभी ITR फॉर्म नोटिफाई होने से व्यक्ति, हिंदू अविभाजित परिवार (एचयूएफ) के अलावा,
50 लाख रुपये तक की आय वाली कंपनियां और चालू वित्त वर्ष (अप्रैल 2023-मार्च 2024) में
कारोबार और पेशे से आय अर्जित करने वाले वाले लोग इस वित्त
वर्ष में अर्जित आय के लिए रिटर्न दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।
विलंबित income tax फाइल करने की डेडलाइन
वित्त वर्ष 2021-22 (AY 2022-23) के लिए विलंबित और संशोधित
आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है।
जो करदाता अगस्त में ITR दाखिल करने से चूक गए हैं वे अब रिटर्न जमा कर सकते हैं
या शुरू में दाखिल किए गए रिटर्न को संशोधित कर सकते हैं, जिसमें त्रुटियां हो सकती हैं।
बता दें कि विलंबित रिटर्न मूल आईटीआर दाखिल करने की समय
सीमा समाप्त होने के बाद दाखिल किया गया आयकर रिटर्न है।
