Income Tax: बहुत दे दिया समय, सरकार अब इन लोगों पर ठोकेगी जुर्माना; आज ही कर लें ये काम
Income Taxअ: गर आपके पास पैन कार्ड है तो आपको आयकर विभाग के इस ट्वीट पर ध्यान जरूर देना चाहिए.
अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो लेने के देने पड़ स्कते हैं. जी, हां वित्त वर्ष 2023-24 शुरू होने से पहले
पैन कार्ड धारकों को ये काम करना बहुत जरूरी है. अगर ऐसा नहीं करते हैं
तो उन पर CBDT कार्रवाई करेगा और उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया जा सकता है.
जी, अगर आपने अभी तक अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं कराया है
तो इस वेबसाइट पर जाकर आधार और पैन कार्ड को जोड़ लें. कई लोगों के मन में ये सवाल भी है
कि आधार और पैन कार्ड लिंक है. इसक बारे में कैसे पता करें तो चलिए जानते हैं.
इनकम टैक्स का आया ट्वीट ()
इनकम टैक्स ने ट्वीट में बताया है कि 31 मार्च 2023 तक पैन नंबर को आधार से लिंक कराना अनिवार्य है.
जो लोग ऐसा नहीं करेंगे उन पर 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा.
वहीं इसमें आयकर अधिनियम (Income Tax Act) 1961 के तहत कुछ संस्थान को छूट भी दी गई है.
उन्हे ये काम करने की जरूरत नहीं है. आप आयकर विभाग की
वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं कि आधार कार्ड पैन से लिंक है या नहीं.
ऐसे करें पैन कार्ड को लिंक
इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाएं.
यहां आप देखेंगे कि पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक करने का विकल्प होगा.
यहां क्लिक करें और जानकारी दर्ज कर दें.
कई लोगों के आधार कार्ड पर सिर्फ साल लिखा हुआ है जैसे 1975 तो वे बॉक्स पर राइट का निशान लगाना न भूलें.
कैप्चा कोड दर्ज करने के बाद “Link Aadhaar” पर क्लिक करें.
इसके बाद आपका पैन कार्ड आधार से लिंक हो चुका है.
