income tax: इनकम टैक्स भरने की तारीख का हो गया ऐलान, इस बार वक्त से पहले ही शुरू हुई पूरी प्रोसेस
income tax: जिनकी भी टैक्सेबल इनकम है उन लोगों को टैक्स भरना ही होता है.
इस बीच इस साल टैक्स (income tax) भरने की तारीख का जल्दी ऐलान कर दिया गया है.
आयकर विभाग ने कहा कि 2022-23 के लिए आयकर रिटर्न (income Tax) फॉर्म एक अप्रैल से प्रभावी होंगे
और इन्हें आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से रिटर्न दाखिल
करने की सुविधा को काफी पहले अधिसूचित कर दिया गया है.
इनकम टैक्स (income tax)
आयकर विभाग ने कहा कि करदाताओं को सुविधा देने और रिटर्न भरने की प्रक्रिया को और सरल करने के लिए
आईटीआर फॉर्म में पिछले साल की तुलना में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया है.
केवल आयकर अधिनियम, 1961 में संशोधनों के कारण कुछ जरूरी लेकिन कम बदलाव किए गए हैं.
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने व्यक्तियों, पेशेवरों और कंपनियों के लिए 2022-23 में हुई
आय के लिए 10 फरवरी को आयकर फॉर्म 1-6 अधिसूचित कर दिए थे.
CBDT has notified Income-tax Return Forms (ITR Forms) for the AY 2023-24 vide Notifications No. 04 & 05 of 2023 dtd 10.02.2023 & 14.02.2023 well in advance in order to enable filing of returns from the beginning of the ensuing AY.
Details in Press Releasehttps://t.co/LN67SHrZDi pic.twitter.com/Yle6EtFLIQ— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) February 15, 2023
इनकम टैक्स (income tax) लॉगिन
साथ ही, आईटीआर फॉर्म-7 को धर्मार्थ ट्रस्ट, वैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान, राजनीतिक दलों और
विश्वविद्यालयों के लिए 14 फरवरी को अधिसूचित किया गया था. सीबीडीटी ने बयान में कहा,
“ये आईटीआर फॉर्म एक अप्रैल, 2023 से प्रभावी होंगे और आगामी आकलन वर्ष की शुरुआत से
रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने के लिए इन्हें पहले ही अधिसूचित कर दिया गया है.’’
आईटीआर
बता दें कि आईटीआर फॉर्म आमतौर पर किसी वित्त वर्ष के लिए मार्च के अंत तक या अप्रैल की शुरुआत में
अधिसूचित होते हैं. हालांकि इस बार इन्हें पहले ही जारी कर दिया गया है.
