house tax: इन्हें मिलेगी हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट, आदेश जारी
house tax: हाउस टैक्स में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
लखनऊ डीएम सूर्यपाल गंगवार ने छूट का आदेश जारी कर दिया है।
यह छूट केवल इस वित्तीय वर्ष के हाउस टैक्स पर ही मिलेगी।
पुराने बकायों पर कोई छूट नहीं मिलेगी। उस पर ब्याज देना होगा।
10 प्रतिशत की छूट 31 जुलाई तक मिलेगी। एक अगस्त से 31 दिसम्बर तक पांच प्रतिशत की छूट
दी जाएगी। जनवरी के बाद टैक्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
इन्हें जलकर व सीवर कर से किया गया मुक्त
नगर निगम के कर्मचारियों, रिटायर कर्मियों, परमवीर चक्र, अशोक चक्र अन्य असैनिक शौर्य
चक्र से सम्मनित सेनानियों उनकी विधवाओं, उनके आश्रितों, पत्नी नाबालिक बच्चों तथा
अविवाहित पुत्रियों को भी सामान्य कर में छूट दी जाएगी।
यह छूट आवासीय व एक भवन पर ही मिलेगी। भारत रत्न, पुलिस शौर्य पदक, अर्जुन पदक धारक
भी सामान्य कर से मुक्त होंगे। राष्ट्रीय स्तर के पत्रकार, वैज्ञानिक, खिलाड़ी आधी छूट पाने के
अधिकारी होंगे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों, उनकी विधवाओं तथा उनके
आश्रितों के मकान भी गृहकर से मुक्त होंगे। 10 से 100 प्रतिशत दिव्यांगजन को टैक्स में शत
प्रतिशत जबकि 80 प्रतिशत से कम दिव्यांग को टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
