Fine:1000 रुपये का जुर्माना भर दिया लेकिन फिर भी नहीं हुआ पैन-आधार लिंक? तुरंत प्रभाव से करें ये काम

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Fine:1000 रुपये का जुर्माना भर दिया लेकिन फिर भी नहीं हुआ पैन-आधार लिंक? तुरंत प्रभाव से करें ये काम

Fine:पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना काफी जरूरी है.

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सरकार की ओर से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के बारे में कई बार कहा जा चुका है.

पहले पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2023 थी.

हालांकि अब सरकार की ओर से इस तारीख को बढ़ाकर 30 जून 2023 तक कर दिया गया है.

ऐसे में लोग अब 30 जून 2023 तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कर सकते हैं.

आधार कार्ड

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वहीं अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना है तो इसके लिए जुर्माना भी देना होगा.

फिलहाल पैन और आधार को लिंक करने के लिए 1000 रुपये का जुर्माना वसूल किया जा रहा है.

वहीं लोगों को कई बार इस समस्या का सामना भी करना पड़ रहा है

कि 1000 रुपये जुर्माना देने के बाद भी पैन आधार से लिंक नहीं हो रहा है.

अगर 1000 रुपये जुर्माना दिए जाने के बाद भी पैन कार्ड और

आधार कार्ड लिंक नहीं होता है तो तुरंत ये काम कर लेना चाहिए.

– आयकर विभाग की वेबसाइट कहती है कि ई-पे टैक्स/एनएसडीएल (Protean) पर किए गए

भुगतान को ई-फाइलिंग पोर्टल पर प्रदर्शित होने में कुछ दिन लग सकते हैं.

इसलिए, टैक्सपेयर्स को सलाह दी जाती है कि वे भुगतान करने के

4-5 दिनों के बाद पैन-आधार लिंकिंग अनुरोध करने का प्रयास करें.

– चालान विवरण भी 26AS में अपडेट हो जाएगा. यदि आप अभी भी अनुरोध सबमिट करने में

सक्षम नहीं हैं, तो आपको यह देखना चाहिए कि भुगतान मामूली शीर्ष कोड 500 के तहत किया

गया है या नहीं. यदि हां, तो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं या हेल्पडेस्क से संपर्क कर सकते हैं.

– माइनर हेड 500 के तहत गलती से फीस चुकाने के बाद आपको रिफंड नहीं मिलेगा.

विभाग का कहना है कि माइनर हेड 500 के तहत पैन-आधार को देर से लिंक करने के लिए

धारा 234एच के तहत भुगतान किए गए शुल्क की वापसी का कोई प्रावधान नहीं है.

 

– भुगतान के बाद आधार-पैन लिंकिंग विफल होने पर आपको फिर से शुल्क का भुगतान नहीं

करना होगा. विभाग का कहना है कि आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध को

दोबारा सब्मिट करते समय उसी चालान पर विचार किया जा सकता है.

– अगर आपने अपने पैन के साथ एक गलत आधार लिंक किया है

और उसके बाद अपना आधार डिलिंक करवा लिया है, तो आपको एक नया पैन-आधार लिंकिंग

अनुरोध जमा करने के लिए फिर से शुल्क का भुगतान करना होगा.

– आयकर विभाग का कहना है कि उपयोगकर्ताओं को पैन या आधार डेटाबेस में अपने विवरण को

सही करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि दोनों में मिलान सही है.

– पैन विवरण को टिन-एनएसडीएल वेबसाइट या यूटीआईआईएसएल के पैनऑनलाइन पोर्टल पर

सुधारा जा सकता है. यूआईडीएआई की वेबसाइट पर आधार विवरण में सुधार किया जा सकता है.

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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