Farmer Benefits अब पति-पत्नी दोनों को मिलेंगे पीएम किसान योजना के 6,000 रुपये! जान लीजिए यह नया नियम
Farmer Benefits:पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में
सालाना 6000 यानी 2000 रुपये की तीन किस्त भेजती है. लेकिन, अब तक इस योजना कई बदलाव हो चुके हैं.
कभी आवेदन को लेकर तो कभी पात्रता को लेकर, योजना बनाने से लेकर अब तक कई नए नियम बन चुके हैं.
अब इस योजना में पति-पत्नी दोनों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का
लाभ(Farmer Benefits) मिलने की बात की जा रही है.आइये जानते हैं इसके नियम.
जानिए किसे मिलेगा लाभ?
पीएम किसान योजना के नियम के अनुसार, पति-पत्नि दोनों पीएम किसान सम्मान निधि योजना का
लाभ (Farmer Benefits) नहीं उठा सकते हैं. अगर कोई ऐसा करता है तो उसे फर्जी करार देते हुए
सरकार उससे रिकवरी करेगी. इसके अलावा भी कई ऐसे प्रावधान हैं जो किसानों को अपात्र बनाते हैं.
अगर अपात्र किसान इस योजना का लाभ उठाते हैं तो उन्हें सरकार को सभी किस्तें वापस करनी पड़ेगी.
इस योजना के नियम के तहत किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
यानी पति या पत्नी में से कोई पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजाना का लाभ नहीं मिलेगा.
कौन हैं अपात्र?
नियम के तहत अगर कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य में न कर दूसरे कामों में कर रहे हैं
या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते हैं, और खेत उनका नहीं हैं.
ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ उठाने के हकदार नहीं हैं. अगर कोई किसान खेती कर रहा है,
लेकिन खेत उसके नाम नहीं होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.
इन्हें भी नहीं मिलेगा लाभ
अगर कोई खेती की जमीन का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका हो,
मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे लोग भी किसान योजना के लाभ के लिए अपात्र हैं.
अपात्रों की लिस्ट में प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी आते हैं.
इनकम टैक्स देने वाले परिवारों को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
