Certificate:अब बदल जाएगा नियम, आधार से लेकर डीएल तक,सिर्फ इसकी जरुरत 

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Certificate:अब बदल जाएगा नियम, आधार से लेकर डीएल तक,सिर्फ इसकी जरुरत

certificate: जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम, 2023 देशभर में 1 अक्टूबर 2023 से लागू होने जा रहा है.

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ANI की खबर के मुताबिक, अब बर्थ सर्टिफिकेट (Birth Certificate) की महत्ता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी.

इस सिंगल डॉक्यूमेंट को आप कई कार्यों जैसे स्कूल, कॉलेज में एडमिशन, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए

एप्लीकेशन, वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने, आधार रजिस्ट्रेशन, शादी के

रजिस्ट्रेशन या सरकारी नौकरी के एप्लीकेशन के लिए यूज कर पाएंगे.

1 अक्टूबर, 2023 से लागू हो जाएगा नियम

ध्यान देने वाली बात ये है कि जन्म और मृत्यु पंजीकरण (संशोधन) अधिनियम,

2023 1 अक्टूबर से लागू होने जा रहा है. इस एक्ट के लागू होने के बाद आधार से लेकर

सभी जरूरी दस्तावेज बनवाने में बर्थ certificate का रोल बढ़ने वाला है.

आप केवल जन्म प्रमाण पत्र के जरिए आधार से लेकर ड्राइविंग लाइसेंस तक सभी

जरूरी दस्तावेज बिना किसी परेशानी के बनवा सकते हैं. इस बिल को लोकसभा में 1 अगस्त और

राज्यसभा में 7 अगस्त 2023 को पास किया गया था. इसके बाद अब केंद्र सरकार ने

इस पर नोटिफिकेशन जारी करके नए नियमों को 1 अक्टूबर से लागू करने का ऐलान कर दिया है.

नियम बदलने से मिलेंगे यह फायदे

जन्म और मृत्यु पंजीकरण के नियमों में बदलाव के पीछे मुख्य मकसद यह है

कि इससे केंद्र और राज्य स्तर पर जन्म और मृत्यु का डेटाबेस तैयार किया जा सके.

बर्थ सर्टिफिकेट

इस नियम के लागू होने के बाद राज्य और केंद्र सरकार जन्म और

मृत्यु के डेटा को आपस में आसानी से साझा कर पाएंगी.

इसके लिए राज्यों के तरफ से चीफ रजिस्ट्रार और रजिस्ट्रार की नियुक्ति की जाएगी.

यह भी पढ़ें :Aadhaar card :फ्री में ऐसे अपडेट करें ऑनलाइन आधार कार्ड, जानें लास्ट डेट

चीफ रजिस्ट्रार राज्यों के स्तर पर डेटा मेंटेन करने का काम करेगा.

वहीं ब्लॉक स्तर पर यह काम रजिस्ट्रार का होगा. इससे देश

भर में जन्म और मृत्यु का नेशनल डाटाबेस तैयार करने में

मदद मिलेगी और राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जैसे कई डेटा बेस को तैयार करने में आसानी होगी.

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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