Car Insurance : चाबियों को लेकर सख्त हैं बीमा क्लेम के नियम,दोनों चाबियां जरूरी

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Car Insurance : चाबियों को लेकर सख्त हैं बीमा क्लेम के नियम,दोनों चाबियां जरूरी

Car Insurance :कार खरीदने के बाद अब उसका बीमा करवाना भी बहुत जरूरी हो चुका है।

बीमा करवाने के बाद कार से जुड़ी टूट फूट या फिर कोई हादसा होने के बाद

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पैसे क्लेम करना आसान हो जाता है। इससे आर्थिक बोझ भी थोड़ा कम पड़ता है।

बीमा क्लेम के बाद अगर आपकी कार चोरी हो जाती है तो कुछ सख्त नियम कायदे भी लागू होते हैं।

अगर आपके पास दोनों चाबियां उपलब्ध नहीं हैं तो आपको बीमा क्लेम करने में मुश्किल हो सकती है।

चाबी से जुड़े नियम

कार चोरी होने के बाद आप इंश्योरेंस क्लेम करते हैं तब आपके पास दोनों चाबियां होना जरूरी हैं। ऐ

सा न होने पर हो सकता है कि आपको इंश्योरेंस क्लेम करने में मुश्किल

आए या आपका क्लेम ही खारिज कर दिया जाए। कार चोरी होने पर

आप जब भी इंश्योरेंस क्लेम करेंगे कंपनी हमेशा आपसे दोनों चाबियां दिखाने के लिए

जरूर कहेगी। आपके पास दोनों चाबियां होंगी तब ही बीमा कंपनी आपको बीमा क्लेम करने की अनुमति देगी।

क्या है दलील?

इसके पीछे दलील ये है कि बीमा कंपनी ये मानकर चलती है कि

आपके पास चाबी नहीं है तो कार गुमने के पीछे आपकी लापरवाही है।

यह भी पढ़ें :Car Insurance : कार इंश्योरेंस में करनी है बचत तो यहांं जानिए ये आसान तरीका 

ये दलील भी दी जा सकती है कि आप खुद ही चाबी कहीं गुमा कर आए हैं

जो गलत हाथों में पड़ गई। इस दलील के साथ कंपनी आपका इंश्योरेंस रिजेक्ट कर देती है।

कभी चाबी गुम हो ही जाए तो सबसे पहले उसकी एफआईआर दर्ज करवाएं

और शोरूम से ही दूसरी चाबी बनवाएं ताकि बीमा क्लेम करवाते समय दोनों दस्तावेज पेश कर सकें।

Disclaimer :- हम जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बहुत सी ऐसी खबरें वायरल होती हैं।

इसलिए हम सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हैं। हम चाहते हैं

कि आप आधिकारिक स्रोतों से जाँच करें और खबर की सटीकता को सुनिश्चित करें। क्योंकि यहां दी गई

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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