business audit:टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी तारीख आगे बढ़ा, जानें आयकरदाताओं पर क्या होगा इसका असर
business audit: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की आखिरी
तारीख को सात दिन बढ़ाकर 7 अक्टूबर 2022 कर दिया है। इसके बाद अ
ब टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कराने वाले करदाता एक हफ्ते बाद तक इसे फाइल कर सकते हैं।
आयकर विभाग ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि CBDT ने आयकरदाताओं और सभी
पक्षों को टैक्स भरने में आ रही समस्या को देखते हुए टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा करने की
आखिरी तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब करदाता 7 अक्टूबर 2022 तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट जमा कर सकते हैं।
30 सितंबर थी आखिरी तारीख
आयकर अधिनियम के अनुसार, जिन भी आयकरदाताओं के खातों को चार्टर्ड
एकाउंटेंट द्वारा ऑडिट कराने की आवश्यकता है, उन्हें 30 सितंबर तक टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करनी होती है।
अगर कोई करदाता तय समय सीमा के अंदर ऑडिट रिपोर्ट जमा नहीं करता है,
तो उस पर आयकर विभाग की ओर से जुर्माना लगाया जा सकता है।
business audit टैक्स ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने वाले व्यक्ति को आयकर की धारा 44AB के अनुपालन करने की
आवश्यकता होती है और वह किसी वित्त वर्ष में इसका पालन नहीं करता है
तो उसे आयकर अधिकारी की ओर से धारा 271B के तहत जुर्माना लगाया जा सकता है।
लग सकता है इतना जुर्माना
नियमों के मुताबिक, जुर्माना कुल बिक्री, टर्नओवर और कुल प्राप्तियों का 0.5 प्रतिशत हो सकता है।
आयकर अधिनियम की धारा 271B के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।
वहीं, अगर किसी उपयुक्त कारण के चलते आपकी ऑडिट रिपोर्ट में देरी हुई थी,
तो कोई जुर्माना भी नहीं लगाया जा सकता है। हालांकि यह आयकर अधिकारी पर निर्भर करता है।
