Ayushman Card से नहीं हो रहा इलाज,तो आप यहां करें शिकायत, तुरंत होगा निपटारा
Ayushman Card: भारत सरकार गरीबों और जरूरतमंदों के लिए प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू करती है।
इस योजना के तहत 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज की सुविधा उपलब्ध है।
यह योजना काफी समय से चर्चा में है क्योंकि कुछ समय पहले बीजेपी ने अपने घोषणापत्र में 70 साल से ऊपर के हर वरिष्ठ नागरिक को आयुष्मान भारत के तहत लाने को कहा था।
इससे न सिर्फ गरीबों को बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों को भी फायदा होगा.
और उच्च वर्ग. वरिष्ठ नागरिकों को भी इस योजना का लाभ मिल सकता है. ऐसे में इस योजना को लेकर कई लोगों की उत्सुकता बढ़ गई है.
PMJAY को आमतौर पर आयुष्मान भारत के नाम से जाना जाता है।
इस योजना के लिए पात्र लोगों को आयुष्मान कार्ड दिया जाता है।
यह कार्ड सूचीबद्ध अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक मुफ्त इलाज की सुविधा देता है।
लेकिन कई बार ऐसे मामले भी आते हैं जहां आयुष्मान कार्ड धारकों को उचित इलाज नहीं मिल पाता या अस्पताल इलाज करने से मना कर देते हैं।
ऐसे में कार्डधारक को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। अगर आपको कभी ऐसी समस्या आती है तो आप इस संबंध में शिकायत कर सकते हैं। यहां जानिए विवरण-
इन नंबरों पर दें सूचना
आयुष्मान भारत योजना में एक राष्ट्रीय स्तर का टोल फ्री नंबर है जिस पर देश के किसी भी कोने में रहने वाला नागरिक अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है।
यह नंबर है- 14555. इसके अलावा राज्यों के हिसाब से अलग-अलग टोल फ्री नंबर भी जारी किए जाते हैं.
अगर आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं तो आप 180018004444 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अगर आप मध्य प्रदेश में रहते हैं तो आप 18002332085 पर, अगर आप बिहार में रहते हैं तो 104 पर और अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो 104 नंबर पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
अपनी शिकायत 155368 और 18001805368 पर दर्ज करें।
इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना में भाग लेने वाले सभी अस्पताल संचालकों को अपने अस्पतालों के बोर्ड पर आयुष्मान योजना के टोल फ्री नंबर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
आप शिकायत पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं
अगर आपको लगता है कि टोल फ्री नंबर पर शिकायत करने के बाद भी आपकी बात नहीं सुनी जा रही है तो आप शिकायत पोर्टल पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके लिए आपको https://cgrms.pmjay.gov.in/GRMS/loginnew.htm लिंक पर क्लिक करना होगा और शिकायत दर्ज करनी होगी।
इसके लिए आपको रजिस्टर योर कंप्लेंट विकल्प पर क्लिक कर मामले की रिपोर्ट करनी होगी।
इस तरह आपकी शिकायत का समाधान हो जाता है
जब आप किसी भी मामले की शिकायत टोल फ्री नंबर या पोर्टल पर करते हैं तो संबंधित अधिकारी को शिकायत का समाधान करने के निर्देश दिए जाते हैं।
इसके अलावा जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाती है, जो शिकायतों की जांच कर कार्रवाई करती है.
