Aadhar cord: इतनी बार आधार कार्ड में बदली जा सकती है डेट ऑफ बर्थ, जानें क्या कहता है नियम
Aadhar cord हर भारतीय की यूनीक आइडेंटिटी होती है, इसके
बगैर बैंक में खाता खुलवाना, सरकारी योजना का लाभ लेना, कॉलेज में एडमिशन लेना,
लोन के लिए अप्लाई करना या फिर घर लेने जैसे काम कर पाना नामुकिन है.
आधार कार्ड में अगर आपसे जुड़ी जानकारी गलत दर्ज हो गई है तो आपके काम बीच में ही रुक सकते हैं.
डेट ऑफ बर्थ हो या आपका नाम बदलना हो, सबके लिए कुछ नियम हैं.
आप बार-बार इन्हें ठीक नहीं करवा सकते हैं. इनकी लिमिट तय की गई है.
अगर आप अपने आधार में डेट ऑफ़ बर्थ या अपना नाम अपडेट
करवाना चाहते हैं तो हम बताने जा रहे हैं इसके क्या नियम हैं.
इतनी बार बदल सकते हैं नाम और डेट ऑफ़ बर्थ
कोई भी आधार कार्ड धारक जीवन में सिर्फ दो बार ही अपना नाम बदल सकता है.
इसके अलावा आधार कार्ड में जन्म तिथि की भी जानकारी दी जाती है.
डेट ऑफ बर्थ में बदलाव जीवन में सिर्फ दो बार ही किया जा सकते हैं.
आधार कार्ड में जेंडर अपडेट करवाने की सुविधा एक बार ही दी जाती है.
इन सभी जानकारियों को अपडेट करने की लिमिट UIDAI तय करता है.
नाम बदलने के लिए ऐसे करें अप्लाई
अगर आप आधार कार्ड में आपना नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए
सबसे पहले UIDAI की ऑफिशियल वेबसाइट https://myaadhaar.uidai.gov.in/ पर
जाकर लॉगिन करें. इसके बाद आपको आधार नंबर और कैप्चा कोड भरना होगा.
फिर आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर पर एक OTP आएगा. आगे प्रोसीड टू अपडेट
आधार पर क्लिक करें. नया पेज खुलने के बाद Name change के ऑप्शन को सलेक्ट करें
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और मांगे गए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके अटैच कर दें. इसके बाद सबमिट करें
और सेंड ओटीपी ऑप्शन को चुनें. इसके बाद आपके मोबाइल नंबर पर
एक OTP आएगा. OTP को डालने के बाद आवेदन करने का प्रोसेस पूरा हो जाएगा.
रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के बिना नहीं होगा कोई बदलाव
आधार कार्ड में किसी जानकारी को अपडेट कराने के लिए आधार कार्ड में
सही मोबाइल नंबर का होना जरूरी है. आधार कार्ड में बदलाव करते समय
आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा. बिना इस OTP को डालें किसी तरह की
जानकारी जैसे नाम, पता आदि को अपडेट करना मुमकिन नहीं है.
