हाइवे पर निकलने से पहले कर लें FASTag से जुड़ी ये तैयारी, NHAI ने दिए अहम अपडेट
fastag:भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने खराब हो चुके फास्टैग के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि
अगर किसी मोटर चालक के पास फास्टैग (fastag) नहीं है या यह काम नहीं कर रहा है,
तो व्यक्ति को टोल प्लाजा पर टोल शुल्क का दोगुना भुगतान करना होगा।
हालांकि, एनएचएआई ने कहा कि उसे दोषपूर्ण फास्टैग के बारे में कोई जानकारी नहीं है
और राजमार्ग टोल प्लाजा पर फास्टैग के काम नहीं करने की स्थिति में वाहन चालकों से जुर्माना वसूला जाता है।
NHAI ने जानकारी दी है कि उनके पास दोषपूर्ण FASTag मामलों की संख्या और रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन
(RFID) टैग के बावजूद उपयोगकर्ताओं से वसूले गए जुर्माने की कुल राशि के बारे में कोई जानकारी नहीं है।
वहीं, 31 अक्टूबर, 2022 तक 6 करोड़ से अधिक फास्टैग जारी किए जा चुके हैं।
RTI प्रश्नों के जवाब में दी जानकारी
सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत पीटीआई द्वारा दायर एक आवेदन के जवाब में NHAI ने कहा था
कि 31.10.2022 तक कुल 60,277,364 फास्टैग जारी किए गए हैं।
“RTI प्रश्नों के जवाब में NHAI ने कहा, “ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है।
एनएचएआई शुल्क प्लाजा के लिए एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार 16 फरवरी, 2021 से 16 अप्रैल, 2022 तक
फास्टैग के माध्यम से कुल टोल 39,118.15 करोड़ रुपये है। आंकड़ों का हवाला देते हुए कहा गया है
कि वित्त वर्ष 22 के दौरान एनएचएआई शुल्क प्लाजा के लिए कुल टोल संग्रह 34,535 करोड़ रुपये था।
फरवरी से जारी कर दिए गए हैं नए नियम
सरकार ने बीते साल 16 फरवरी से सभी निजी और व्यावसायिक वाहनों के लिए फास्टैग अनिवार्य कर दिया है।
इसके तहत, जिन वाहनों में वैध या क्रियाशील फास्टैग नहीं है, उन्हें जुर्माने के रूप में दोगुना टोल शुल्क देना होगा।
वहीं, उपयोगकर्ताओं की शिकायतें हैं कि कभी-कभी टोल प्लाजा पर फास्टैग ठीक से काम नहीं करते हैं,
जिसके कारण उन्हें टोल प्लाजा पर दोगुना भुगतान करना पड़ता है। वर्तमान में 24 बैंकों द्वारा फास्टैग जारी किया जाता है।