किसानो को कृषि यंत्रों की खरीदारी पर देना होता है इतना GST, जानें
GST : देश में खेती-किसानी के कामों में कृषि यंत्रों का उपयोग बढ़ता जा रहा है,
वहीं सरकार किसानों को कृषि यंत्र खरीदने के लिये विभिन्न योजनाओं के तहत अनुदान भी देती है।
पर क्या आपको पता है कि कृषि यंत्र ख़रीदने के लिए किसानों को कितना GST देना होता है?
अभी उत्तर प्रदेश में विधान सभा सत्र चल रहा है। जिसमें राज्य में
कृषि यंत्रों पर लगने वाले GST को लेकर जानकारी माँगी गई।
जिसके जबाब में राज्य के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा में बताया कि
GST व्यवस्था के अन्तर्गत कृषि में उपयोग होने वाले विभिन्न कृषि यंत्रों को भी रखा गया है।
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इसमें विभिन्न कृषि उपकरणों पर GST कर की दरें निर्धारित की गई हैं।
कृषि यंत्रों पर कितना GST टैक्स लगता है?
अपने जबाब में कृषि मंत्री ने बताया कि हाथ से या पशु चालित
कृषि उपकरण जैसे कुदाल, फावड़े, मटके, गैंती, काँटे और रेक, कुल्हाड़ी,
बिल हुक, हँसिया, घाँस काटने का चाकू, बाड काटने की कैंची,
लकड़ी की कीलें आदि कृषि उपकरणों को GST से बाहर रखा गया है।वहीं हार्वेस्टिंग,
थ्रेशिंग मशीन और ट्रैक्टर जैसे मोटर से संचालित होने वाले कृषि यंत्रों पर 12% GST टैक्स लगता है।
कृषि यंत्रों पर GST टैक्स को समाप्त करने की बात पर कृषि मंत्री ने कहा कि
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 279 (A) की उपधारा 4 के अन्तर्गत वस्तुओं पर
कर की दरों में संशोधन के संबंध में GST काउंसिल द्वारा निर्णय लिया जाता है।
इस काउंसिल में सभी राज्यों एवं केंद्र सरकार का प्रधिनिधित्व है।
GST की दरों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन के संबंध में निर्णय
काउंसिल की बैठक में पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही लिए जाते हैं।