इन लोगों को Income Tax भरना है जरूरी, नहीं तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई, जान लें ये लिस्ट

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इन लोगों को Income Tax भरना है जरूरी, नहीं तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई, जान लें ये लिस्ट

Income Tax Return: कमाई जैसे-जैसे बढ़ती जाती है, वो इनकम टैक्स (Income Tax) के दायरे में भी

आती जाती है. एक बार जब इनकम टैक्सेबल हो जाती है तो उस पर टैक्स भी चुकाना पड़ता है.

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सरकार के जरिए इनकम पर टैक्स वसूल किया जाता है. इनकम पर टैक्स वसूल करने के लिए

इनकम टैक्स स्लैब भी बनाए गए हैं, जिसके मुताबिक सरकार की ओर से टैक्स वसूल किया जाता है.

हालांकि कई लोग टैक्सेबल इनकम होने के बावजूद टैक्स भरने में आनाकानी करते हैं,

जिसके कारण उन्हें आगे चलकर कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है.

डायरेक्ट टैक्स

इनकम टैक्स एक डायरेक्ट टैक्स है जिसे सरकार व्यक्तियों और संस्थाओं के जरिए अर्जित किए गए

सालाना आय पर लगाती है. इसकी गणना वित्तीय वर्ष के लिए किसी व्यक्ति या संस्था की शुद्ध टैक्सेबल इनकम पर

की जाती है, जो एक वर्ष के 1 अप्रैल से शुरू होती है और अगले कैलेंडर वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होती है.

यकर रिटर्न दाखिल करने के लिए उत्तरदायी

आईटी अधिनियम के मौजूदा नियमों के तहत, इनकम वाला कोई भी व्यक्ति/व्यवसाय आयकर रिटर्न दाखिल करने के

लिए उत्तरदायी है. लेकिन, वर्तमान में इनकम टैक्स केवल तभी देना होता है

जब एक वित्तीय वर्ष के लिए शुद्ध टैक्सेबल इनकम 2.5 लाख रुपये से अधिक हो.

यहां हम आपको ऐसे व्यक्ति और संस्था के बारे में बताने वाले हैं जो टैक्स भुगतान करने के लिए

उत्तरदायी हैं, बशर्ते उनकी शुद्ध टैक्सेबल इनकम निर्धारित सीमा से अधिक हो.

इन लोगों को चुकाना होता है इनकम टैक्स

– वेतनभोगी व्यक्ति (Salaried individuals)

– स्व-नियोजित व्यक्ति (Self-employed individuals)

– स्व-नियोजित पेशेवर (Self-employed professionals)

– हिंदू अविभाजित परिवार (Hindu Undivided Family, HUF)

– कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त कृत्रिम व्यक्ति (Legally recognised artificial persons

– व्यक्तियों का निकाय (Body of Individuals, BOI)

– व्यक्तियों का संघ (Association of PersonsAOP)

– कंपनियां और कॉर्पोरेट फर्म (Companies and corporate firms

– स्थानीय प्राधिकारी (Local Authorities)

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Ajay Sharmahttps://computersjagat.com
Indian Journalist. Resident of Kushinagar district (UP). Editor in Chief of Computer Jagat daily and fortnightly newspaper. Contact via mail computerjagat.news@gmail.com

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